कलेक्टर द्वारा जारी आदेश के मुताबिक जिले में सभी स्कूलों में कक्षाएं 50 प्रतिशत क्षमता के साथ संचालित होगी। वहीं सभी व्यक्ति अनिवार्य रूप से फेस मास्क लगाएंगे, सभी सार्वजनिक स्थलों कार्यस्थलों एवं परिवहन के दौरान मास्क पहनना अनिवार्य होगा। नो मास्क-नो मूवमेंट, नो मास्क-नो सर्विस का पालन करना होगा। मास्क न लगाने की स्थिति में 100 रुपए का जुर्माना तथा बार-बार उल्लंघन करने पर खुली जेल की कार्यवाही होगी।
आदेश में कहा गया है कि दुकान और प्रतिष्ठान में कार्यरत कर्मचारी इसका उल्लंघन करते हुए पाए गए तो दुकान को सील्ड करने की कार्यवाही भी की जा सकेगी। बसों में कोविड प्रोटोकॉल का पालन कराने के निर्देश दिए गए हैं।
कलेक्टर सहित अफसर उतरे मैदान में
मास्क की अनिवार्यता लागू करने के बाद प्रशासन ने रोको-टोको अभियान भी शुरू कर दिया है। यही वजह है कि गुरुवार की शाम को कलेक्टर शिवम वर्मा के नेतृत्व में जिला प्रशासन और नगरपालिका का अमला बाजार मेंउतरा और लोगों को मास्क लगाने की समझाइश दी। साथ ही जो लोग मास्क बिना मिले, उन्हें मास्क दिए और चेतावनी दी कि अगली बार बिना मास्क मिले तो जुर्माना होगा। इस दौरान कलेक्टर ने एक बच्चे को स्वयं अपने हाथ से मास्क भी लगाया।