थाना प्रभारी झा ने छात्र-छात्राओं को बताया कि हमेशा अपनी साइड पर चले, सडक़ के दोनों तरफ देखकर चलें व रोड़ पार करें। 18 वर्ष से कम उम्र में गाड़ी चलाना अपराध है, यदि एक्सीडेंट होता है तो उस के पिता को जेल होगी। यदि आपके अभिभावक 30 या 40 की स्पीड से ज्यादा गति से वाहन चलाते हैं तो उन्हें रोकें। ये आप की जिम्मेदारी है उनसे कहें कि वे हेलमेट पहनकर गाड़ी चलाऐं। उन्होंने कहा कि सडक़ दुर्घटना में 90 प्रतिशत सिर में चोट लगने से मृत्यु होती है।
हेलमेट हमारे सिर का कवच है। हेलमेट से सिर सुरक्षित रहता है। प्रतिवर्ष डेढ़ लाख लोग सडक़ दुर्घटना में मरते है उसका कारण हेलमेट न होना होता है। शराब पीकर गाड़ी न चलाएं। यदि घर में कोई शराब पीता है तो उनको गाड़ी चलाने से रोकें। वहीं दुर्घटना का ज्यादा कारण गाड़ी को तेज रफ्तार से चलना भी होता है।