मृतक के नाम पर बैंक से उठाई केसीसी,कोर्ट ने सुनाया दो साल का सश्रम कारावास
जिला न्यायालय ने सुनाया फैसला,8 हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया

श्योपुर,
मृतक व्यक्ति के नाम से बैंक से किसान क्रेडिट योजना के अंतर्गत 4 लाख 50 हजार रुपए की ऋण लेने के मामले में श्योपुर के सत्र न्यायाधीश आरबी गुप्ता के न्यायालय ने फैसला देते हुए दो आरोपियों को 2-2 साल का सश्रम कारावास और 8-8 हजार रुपए के अर्थदंड की सजा सुनाई दी।
5 साल पुराना यह मामला कोतवाली थाना क्षेत्रका है। मामले में शासन की ओर से पैरवी करने वाले लोक अभियोजक एमडी सोनी ने बताया कि वर्ष2015 में प्रेमसर निवासी रामअवतार पुत्र प्रेमशंकर गुप्ता और श्योपुर के वार्डक्रमांक 1 निवासी फहीमुद्दीन उर्फ फहीम पुत्र हसरुद्दीन ने मृतक व्यक्ति खेतूलाल के दस्तावेज लगाकर किसी दूसरे व्यक्ति को पंजाब नेशनल बैंक से केसीसी पर 4 लाख 50 हजार रुपए की राशि निकाल ली। जिसका खुलासा मृतक के पुत्र रामअवतार ने पुलिस से की शिकायत पर हुआ। पुलिस की जांच में यह मामला सत्य मिला। जांच के बाद कोतवाली थाना पुलिस ने दोनो आरोपियों के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्जकर चालान न्यायालय में प्रस्तुत किया। विचारण के बाद न्यायालय ने आरोपी फहीमुद्दीन उर्फ फहीम पुत्र हसरुद्दीन और रामअवतार पुत्र प्रेमशंकर गुप्ता को दोषी मानते हुए दो-दो साल का सश्रम कारावास की सजा सुनाते हुए 8-8 हजार रुपए का अर्थदंड लगाया है।
इधर 31 वाहनो से ट्रैफिक पुलिस ने वसूला 7750 रुपए का जुर्माना
श्योपुर,
ट्रैफिक थाना पुलिस ने बुधवार को नियम तोडऩे वाले दो पहिया वाहनों के खिलाफ चालानी कार्रवाई करते हुए जुर्माना वसूला। ट्रैफिक प्रभारी अखिलेश शर्मा ने बताया कि बुधवार को चेकिंग की कार्रवाई के दौरान 31 दो पहिया वाहन यातायत नियमों का उल्लंघन करते मिले।इसलिए उनके खिलाफ चालानी कार्रवाई करते हुए इनके मालिको से 7 हजार 775 रुपए का जुर्माना वसूला है।
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