उल्लेखनीय है कि गत 25 अक्टूबर को कोतवाली पुलिस को शिकायत मिली थी कि पाली रोड स्थित गोयल मेडिकल स्टोर से डॉक्टर के पर्चे के बिना नशीली दवाएं देने का कारोबार किया जा रहा है। शिकायत के आधार पर पुलिस मेडिकल स्टोर पर दबिश तो वहां से लोमोटिल व अल्प्राजोलम टेबलेट जब्त की। चूंकि स्टोर संचालक के पास लाइसेंस था, लिहाजा पुलिस ने मामले को ड्रग इंस्पेक्टर को अवगत कराया। जिसके बाद बीते रोज ड्रग इंस्पेक्टर राजपूत ने श्योपुर पहुंचकर मामले की जांच-पड़ताल की और संचालक को नोटिस जारी किया। जिसके बाद गुरुवार को कार्यवाही करते हुए 15 दिन के लिए मेडीकल संचालन का लाइसेंस निलंबित करते हुए दुकान को भी सील्ड कर दिया।
ड्रग इंस्पेक्टर राजपूत ने बताया कि संबंधित दवाएं बिना डॉक्टर के पर्चे पर विक्रय करना पाया गया है, जिस पर कार्यवाही करते हुए 15 दिन के लिए लाइसेंस निलंबित किया गया है।