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रेप के बाद मासूम की हत्या करने वाले आरोपी को आजीवन कारावास

locationश्योपुरPublished: Feb 21, 2019 02:33:22 pm

Submitted by:

Laxmi Narayan

कोतवाली थाना क्षेत्र का मामला

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श्योपुर,
श्योपुर की मासूम बालिका को अपहरण कर उत्तरप्रदेश ले जाकर उसके साथ बलात्कार करने और फिर उसकी गला घोंटकर हत्या करने वाले आरोपी को श्योपुर न्यायालय के द्वारा आजीवन कारावास की सजा सुना दी गई है। न्यायालय ने आरोपी पर साढ़े तीन हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया है। मामला कोतवाली थाना क्षेत्र का है।
खास बात यह है कि आरोपी, इसी तरह के एक अन्य मामले में पहले से आजीवन कारावास की सजा काट रहा है। मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी करने वाले डीपीओ आरके बरैया ने बताया कि आरोपी बृजेश धानुक गत ८ अगस्त २०११ को अपने मोहल्ले में रहने वाली एक बालिका को प्रलोभन देकर अपने साथ उत्तरप्रदेश ले गया। जहां उसने आगरा मथुरा रोड और रेलवे लाइन के बीच बालिका के साथ बलात्कार किया और बालिका के द्वारा विरोध करने पर उसकी गला घोंटकर हत्या कर दी। पुलिस ने मामला दर्ज कर चालान न्यायालय में पेश किया। विचारण के दौरान दोषी साबित हुए आरोपी बृजेश को न्यायालय ने आजीवन कारावास और अर्थदंड की सजा सुनाई।
मुहंबोली भानजी की बलात्कार कर हत्या कर चुका है आरोपी
डीपीओ आरके बरैया ने बताया कि आरोपी बृजेश धानुक इस घटना से पहले सेसईपुरा थाना क्षेत्र में भी अपनी मुंहबोली भानजी के साथ बलात्कार के बाद उसकी हत्या कर चुका है। हत्या करने के बाद आरोपी ने उसकी लाश को पहाड़ी पर दफना दिया था। वर्तमान में आरोपी बृजेश धानुक इसी मामले में आजीवन कारावास की सजा काट रहा है।

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