scriptदस साल की मासूम से बलात्कार करने वाले नाना को डबल आजीवन कारावास | Nana, who raped a ten-year-old innocent, is sentenced to double life i | Patrika News

दस साल की मासूम से बलात्कार करने वाले नाना को डबल आजीवन कारावास

locationश्योपुरPublished: Feb 27, 2020 08:34:20 pm

Submitted by:

Laxmi Narayan

-ढोढर थाना क्षेत्र का मामला,बालिका के हाथ पैर बांधकर आरोपी नाना ने किया था दुष्कर्म -श्योपुर के द्वितीय विशेष अपर सत्र न्यायालय ने दिया फैसला,12 हजार का अर्थदंड भी लगाया

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श्योपुर
दस साल की मासूम बालिका से हाथ पैर बांधकर दुष्कर्म करने वाले आरोपी नाना को श्योपुर के द्वितीय विशेष अपर सत्र न्यायालय ने गुरुवार को डबल आजीवन कारावास की सजा सुनाते हुए 12 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। दस माह पुराना यह सनसनीखेज मामला ढोढर थाना क्षेत्र का है। मामले में शासन की ओर से पैरवी डीपीओ आरके बरैया ने की।
मीडिया सेल प्रभारी रिचा शर्मा और हरिओम शर्मा ने बताया कि यह मामला 17 अप्रैल 2019 को तब घटित हुआ,जब पीडि़त बालिका मामा की बकरियां चराने नेनखरा के जंगल में गई थी। जहां उसे गांव का ही रिश्ते में नाना लगने वाला अधेड़ उम्र का केशव मल्लाह मिल गया। जो बालिका को अपने साथ एक नाले में ले गया।जहां उसने बालिका के हाथ-पैर बांधकर उसके साथ बलात्कार किया। मामले में ढोढर थाना पुलिस ने आरोपी केशव मल्लाह के खिलाफ मामला दर्ज कर चालान न्यायालय में पेश किया। विचारण के बाद न्यायालय ने आरोपी को दोषी मानते हुए बलात्कार की धारा में सश्रम आजीवन कारावास एवं 5 हजार का अर्थदंड,धारा 5/6 पॉस्को एक्ट में सश्रम आजीवन कारावास एवं 5 हजार का अर्थदंड, धारा 3/4 पॉस्को एक्ट में 10 साल का सश्रम कारावास और दो हजार रुपए के अर्थदंड की सजा सुनाते हुए जेल भेज दिया। साथही अर्थदंड की राशि में से 10 हजार रुपए पीडि़त को प्रतिकार की राशि के रूप में दिए जाने के आदेश दिए।
छह माह की उम्र में मां का निधन,पिता ने कर ली दूसरी शादी
डीपीओ आरके बरैया ने बताया कि पीडि़त बालिका जब छह माह की थी,तभी उसकी मां का निधन हो गया। दरअसल पीडि़त बालिका की मां अक्सर बीमार रहती थी,इसकारण पिता ने मां को मायके में छोड़कर दूसरी शादी कर ली। बिना मां की हुई पीडि़त बालिका का लालन-पालन उसके नाना-मामाओं के द्वारा किया गया।
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