शनिवार को कलेक्टर प्रतिभा पाल द्वारा जारी संशोधित आदेश में कहा गया है कि लॉकडाउन में सब्जी दुकान, किराना दुकान, दूध की दुकान, घर-घर जाकर दूध विक्रय, सब्जी विक्रय करने वाले, सांची पार्लर, गैस एजेंसी और समाचार पत्र वितरण इस प्रतिबंध से सुबह 7 बजे से दोपहर 12 बजे तक के लिए मुक्त रहेेंगे। इस अवधि में ये क्रय-विक्रय किया जा सकेगा। इससे पहले बीते रोज जारी किए गए आदेश में आवश्यक सेवाओं की दुकानों के लिए सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक समय निर्धारित कर दिया गया था। लेकिन इसमें दिन भर लोगों की आवाजाही होती दिखी और लॉकडाउन बेअसर होता नजर आया, साथ ही सोशल मीडिया पर भी लोगों ने एक समय ही निर्धारित करने की मांग उठाई तो कलेक्टर ने शनिवार को संशोधित आदेश जारी किया।
हार्वेस्टर और थ्रेशर को अनुमति, इनके पार्ट्स की दुकानें खुलेगी
गेहूं व अन्य फसलों की कटाई के लिए प्रशासन ने हावेस्टर और थ्रेशर आदि संंबंधित मशीनों के परिवहन व संचालन को अनुमति दे दी है। लेकिन इन मशीनों पर केवल 5 लोगों से ज्यादा नहीं रहेंगे। इसके साथ ही इन मशीनों से संबंधित पार्ट्स आदि खराब होने की दशा में इनसे संंंबंधित पाटर््स की दुकानों केा सुबह 7 से दोपहर 12 बजे तक खोलने की छूट दी गई है, लेकिन दुकानदार को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा।