विभागीय नियम अनुसार हितग्राही को 40 दिन के अंदर उचित मूल्य की दुकान पर राशन लेने आना होगा। क्योंकि 40 दिन बाद हितग्राही का राशन स्वत: ही वापस होकर अगले राशन के बजट में चढ जाता है और हितग्राही को नहीं मिल पाता है ।
हां कुछ आदिवासी लोग मेरे पास आए थे। मैने उनकी बात को सुना। दुकान संचालक से फोन पर बात भी की, लेकिन सामने आया कि सेल्समैन और संचालक के बीच कोई आपसी विवाद है जिसके चलते यह लोग शिकायत करने आए। फिर भी मामले की जांच करवा रहे हैं ।
राघवेन्द्र धाकड
प्रभारी खाद्य अधिकारी विजयपुर
हम दो माह से राशन के लिए भटक रहे कभी कहा जाता है कि आगे मिलेगा कभी कहते हैं अभी आया नहीं है और हमें दुकान संचालक द्वारा गुमराह किया जा रहा है। अब कहने लगे की तुम्हें अब राशन नहीं मिलेगा ।
अशोक आदिवासी, निवासी सूरदेह
लखमी आदिवासी, निवासी सूरदेह