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हत्यारोपी को सुनाई उम्रकैद,लगाया 20 हजार जुर्माना

locationश्योपुरPublished: Mar 27, 2019 01:48:15 pm

Submitted by:

Laxmi Narayan

विजयपुर के एडीजे कोर्टने दिया फैसला

sheopur

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विजयपुर/श्योपुर
हत्या के मामले में दोषी साबित हुए आरोपी को एडीजे विजयपुर एके टेलर की अदालत ने उम्रकैद की सजा सुनाईहै।साथही २० हजार रुपए का जुर्माना लगाया है।मामला सालभर पहले विजयपुर थाना क्षेत्रका है।
मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी करने वाले एजीपी योगेन्द्र शर्मा ने बताया हैकि मुरैना जिले के सबलगढ़ थाना क्षेत्र के ग्राम मांगरोल निवासी रामबाबू शर्माकी हत्या कर दी गई। उसकी लाश ७ जून २०१८ को विजयपुर के सिद्धबाबा मेला ग्राउंड पर मिली।शादी कराने को लिए पैसो के लेनदेन को लेकर हुए विवाद के चलते यह हत्या मांगरोल निवासी बल्ली गुंसाई और उसके रिश्तेदार रामेश्वर गुंसाईनिवासी वीलडबरा के द्वारा की गई। विजयपुर थाना पुलिस ने दोनो आरोपियों के खिलाफ मामला दर्जकर चालान विजयपुर न्यायालय में पेश किया।विचारण के बाद न्यायालय ने आरोपी बल्ली गुंसाई को दोषी माना और उम्रकैद की सजा सुनाते हुए २० हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है।
जमानत मिलने के बाद फरार हो गया रामेश्वर
एजीपी योगेन्द्र शर्माने बताया कि पुलिस ने दोनो आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। लेकिन पखवाड़ेभर पहले आरोपी रामेश्वर को हाईकोर्ट से जमानत मिल गई और जमानत मिलने वह जेल से बाहर आकर फरार हो गया। इसलिए न्यायालय ने रामेश्वर को फरार घोषित कर बल्ली गुंसाईको सजा सुना दी।
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