मीडिया सेल प्रभारी एडीपीओ शिल्पी श्रीवास्तव ने बताया कि घटना 14 मई 2019 की है, जिसमें कोतवाली थाना पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि जैदा मंडी रोड के पास बने हनुमान मंदिर के प्रांगण के पास गांजा बेचने के लिए तीन लोग बैठे हुए हैं। सूचना पर पहुंची पुलिस ने मौके से तीन लोगों को पकड़ा, जिन्होंने अपना नाम गिर्राज पुत्र रतनलाल निवासी बड़ौदा रोड श्योपुर, राजू उर्फ जावेद खान पुत्र तोला खान निवासी भैंसपाड़ा श्योपुर, हरीसिंह मीणा पुत्र चांदमल मीणा निवासी जैदा श्योपुर का होना बताया। इसके साथ ही तलाशी लेने पर आरोपियों के कब्जे से एक पीले रंग के प्लास्टिक का बोरा मिला, जिसमें गांजा के 20 पैकेट मिले। 20 पैकेटों में 19 किलो 300 ग्राम गांजा निकला, जिसकी कीमत 1 लाख 54 हजार 400 रुपए पाई गई। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट में एफआइआर दर्ज की और विवेचना उपरांत विशेष न्यायालय श्योपुर में अभियोग पत्र प्रस्तुत किया।
जिसकेे बाद विशेष न्यायालय ने विचारण के बाद आरोपीगण गिर्राज पुत्र रतनलाल निवासी बड़ौदा रोड श्योपुर, राजू उर्फ जावेद खान पुत्र तोला खान निवासी भैंसपाड़ा श्योपुर, हरीसिंह मीणा पुत्र चांदमल मीणा निवासी जैदा श्योपुर को दोषी पाते हुए 5-5 वर्ष का सश्रम कारावास एवं पचास-पचास हजार रूपये के अर्थदण्ड से दंडित करने का निर्णय पारित किया।