शुक्रवार को जिला मजिस्ट्रेट श्योपुर राकेश कुमार श्रीवास्तव ने धारा 144 दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 के अंतर्गत जारी आदेश के अनुसार जिला श्योपुर अंतर्गत बाजार में अत्यधिक भीड़ होने से सामाजिक दूरी कायम नहीं हो रही है तथा सामाजिक दूरी के अभाव में संक्रमण तीव्रता से बढऩे की आंशका है। ऐसी स्थिति में बाजार को सप्ताह में एक दिन रविवार के अलावा शनिवार को भी बंद रखा जाकर लॉकडाउन रहेगा। जारी आदेश के अनुसार समस्त प्रकार के व्यापारिक प्रतिष्ठान सप्ताह में शनिवार एवं रविवार को बंद रहेंगे अर्थात दो दिवस शनिवार एवं रविवार को जिले में फल, सब्जी की दुकान, दूध की दुकान, आटा चक्की की दुकान खुली रहेंगी। शेष दिवसों में सुबह 7 बजे से रात्रि 09 बजे तक सम्पूर्ण बाजार की दुकानें/व्यापारिक प्रतिष्ठान खोले जा सकेंगे। फल, सब्जी की दुकान, दूध की दुकान, आटा चक्की दुकान, पंचर की दुकानें शनिवार व रविवार को भी खोली जा सकेंगी। इसी प्रकार नाई की दुकानें (सैलून) प्रति सप्ताह रविवार को खोली जा सकेंगी। किन्तु मंगलवार व शनिवार को बंद रखी जाएंगी। यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा।