लाठी मार हाथ तोडऩे वाली महिला को दो साल का कारावास
श्योपुरPublished: Apr 13, 2019 08:53:32 pm
श्योपुर न्यायालय ने सुनाई सजा
श्योपुर
पति से विवाद करने वाले व्यक्ति का लाठी मारकर हाथ तोड़ देने वाली महिला को श्योपुर न्यायालय के द्वारा दो साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई गई है। मामला मानपुर थाना क्षेत्र के काचरमूली गांव का है।
एडीपीओ रिचा शर्मा ने बताया कि काचरमूली गांव में यह विवाद २ मार्च २०१४ को हुआ था। विवाद सरदार और पप्पू भोपा के बीच शराब पीने की बात को लेकर हुआ था। विवाद के दौरान पप्पू की पत्नी नोसर बाई भी कूद पड़ी। जिसने पति का पक्ष लेते हुए सरदार सिंह का लाठी मारकर हाथ तोड़ दिया। इसकी रिपोर्ट सरदार ने मानपुर थाने में दर्ज कराई। मानपुर पुलिस ने सरदार की रिपोर्ट पर महिला नोसर बाई के खिलाफ मारपीट का मामला दर्ज कर चालान न्यायालय मे पेश किया। न्यायालय ने विचारण के दौरान महिला नोसर बाई को दोषी मानते हुए दो साल के सश्रम कारावास और ५०० रुपए के अर्थदंड की सजा से दंडित कर दिया।
इधर मारपीट के तीन आरोपियों को भी सुनाई सजा
बड़ौदा थाना क्षेत्र के गांव पांडोला में छह साल पहले घटित मारपीट की घटना के तीन आरोपियों को भी न्यायालय के द्वारा सजा सुना दी गई है। एडीपीओ रिचा शर्मा ने बताया कि ६ नवंबर २०१३ को फरियादी रामभरत की आरोपी घनश्याम मीणा, प्रेमशंकर मीणा, सीमा मीणा निवासी पांडोला के द्वारा लाठी-डंडो से मारपीट कर दी गई। बीच बचाव करने के लिए फरियादी की पत्नी की भी आरोपियों के द्वारा मारपीट की गई। न्यायालय ने विचारण के दौरान दोषी साबित हुए घनश्याम मीणा और प्रेमशंकर मीणा को ३ साल का सश्रम कारावास तथा सीमा मीणा को ३ माह का सश्रम कारावास एवं ५००-५०० रुपए के अर्थदंड की सजा सुना दी।