scriptविधायक सहित दर्जनभर कांग्रेसियों को 6-6 माह की सजा | A dozen Congressmen including MLA 6-6 months sentence | Patrika News

विधायक सहित दर्जनभर कांग्रेसियों को 6-6 माह की सजा

locationशिवपुरीPublished: Sep 14, 2017 11:15:13 pm

भुगतना होगा एक-एक हजार का अर्थदंड, कलेक्ट्रेट पर हमले को न्यायालय ने माना गंभीर

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न्यायालय में अपने समर्थको के साथ कांग्रेसी नेता जिनको हुई सजा।


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शिवपुरी। जिला न्यायालय के प्रथम व्यवहार वर्ग १ न्यायाधीश शिवपुरी अभिषेक सक्सेना की अदालत में गुरुवार को हुए एक फैसले में कांग्रेस के 12 नेताओं को 6-6 माह के कारावास व एक-एक हजार रुपए के अर्थदंड की सजा से दंडित किया गया। जिन्हें सजा सुनाई गई है उनमें कोलारस विधायक व कांग्रेस जिलाध्यक्ष रामसिंह यादव, पूर्व विधायक हरिवल्लभ शुक्ला, वीरेंद्र रघुवंशी (जो अब पार्टी बदलकर भाजपा में आ गए) भी शामिल हैं। मामले में कुल 27 लोगों को आरोपी बनाया गया था इनमें ६ महिलाए शामिल थीं। न्यायाधीश ने कलेक्ट्रेट पर हमले की घटना को गंभीर मानते हुए यह सजा सुनाई, जिसका उल्लेख उन्होंने अपने निर्णय में किया। इस मामले में दो अभियुक्त हजारी व रेखा फरार हैं।
गौरतलब है कि सिंधिया छत्री के पास सरकारी जमीन पर कब्जा करके सैकड़ों परिवारों ने फक्कड़ कॉलोनी बसा ली थी। शासकीय जमीन को कब्जा मुक्त कराने के लिए प्रशासन ने जब जेसीबी चलाई तो कॉलोनी के लोगों का समर्थन करते हुए कांग्रेस नेताओं ने 30 सितंबर 2011 को पहले शहर में रैली निकाली। इसके बाद कलेक्ट्रेट पर कांग्रेस नेताओं के साथ पहुंची भीड़ उग्र हो गई और कलेक्टर की डायस के अलावा फर्नीचर की तोडफ़ोड ़कर दी थी। इतना ही नहीं कलेक्टर, एडीएम व एसडीएम पर भी हमला करने का प्रयास किया था। बाद में पुलिस फोर्स ने आकर जब लाठीचार्ज किया, तब कहीं जाकर भीड़ नियंत्रित हुई। इस मामले में कोतवाली पुलिस ने कांग्रेस नेताओं सहित कुल 27 लोगों के खिलाफ न केवल अपराधिक प्रकरण दर्ज किया, बल्कि गिरफ्तार कर जेल भी भेजा, जो लगभग आठ दिन तकजेल में रहे।
न्यायाधीश अभिषेक सक्सेना ने अपने निर्णय में लिखा कि अभियुक्तगण ने प्रथम अपराध होने से मात्र अर्थदंड से दंडित करने का निवेदन किया है, लेकिन अभियुक्तगण द्वारा कलेक्टर कार्यालय में प्रवेश कर कलेक्टर, एडीएम व एसडीएम पर हमला करने का तथा शासकीय संपत्ति को क्षति पहुंचाने का अपराध किया है। यह अपराध गंभीर प्रकृति का है। कलेक्टर जिले के महत्वपूर्ण व सर्वोच्च प्रशासनिक अधिकारी होते हैं, बिना किसी व्यक्तिगत विवाद के उन पर हमला करने का कृत्य किया गया है। इस अपराध के लिए किसी भी प्रकार से मात्र अर्थदंड पर्याप्त नहीं है। इसलिए अभियुक्तगणों को भादसं की धारा 353/149 के अपराध के लिए 6-6 माह के सश्रम कारावास व 1-1 हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया। अर्थदंड अदा न करने पर अभियुक्तगण को दो-दो माह का सश्रम कारावास पृथक से भुगतना होगा।
इनको हुई सजा-
मामले में पूर्व विधायक व भाजपा नेता वीरेन्द्र रघुवंशी, कोलारस विधायक व कांग्रेस जिलाध्यक्ष रामसिंह यादव, पूर्व पार्षद रामसिंह पुत्र हरचरण यादव, रामकुमार पुत्र शिवचरण शर्मा, प्रतिभा पत्नी रामकुमार रघवंशी हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी खंडवा, जीतू पुत्र नारायण सिंह रघुवंशी , पूर्व विधायक हरिबल्लभ शुक्ला, सफदर वेग, हरभान बाथम, मस्तराम खटीक, आनंद शर्मा, मीना खटीक को सजा हुई है। इसके अलावा दो आरोपी हजारी व रेखा फरार हैं।
यह हुए बरी
इस मामले में दीपक जोशी , उमा खटीक, सुरेश जाटव, दिलीप करारे , अब्दुल खान, विष्णु शिवहरे , केशव तोमर, माखन कुशवाह, सविता जाटव , धनियाबाई बाथम , अमर सिंह लोधी , बल्लू खटीक, लखन प्रजापति, राजेन्द्र खटीक इन सभी को साक्ष्यों के अभाव में बरी किया गया है।
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