विद्युत चोरी के मामले में सजा
शिवपुरी। विशेष न्यायाधीश देवेंद्रपाल सिंह गौर ने विद्युत कनेक्शन बिल की अदायगी न करने और कनेक्शन काटने के उपरांत अप्राधिकृत रूप से पुन: संयोजित कर अवैध रूप से विद्युत का उपयोग करने के एक प्रकरण में आरोपी मुन्नालाल गुर्जर निवासी डोंगर जिला शिवपुरी को 24220 रुपए के प्रतिकर से दंडित किया गया है। प्रतिकर की राशि अदायगी न करने पर पृथक से छह माह के सश्रम कारावास से भी दण्डित किया गया है।
शिवपुरी। विशेष न्यायाधीश देवेंद्रपाल सिंह गौर ने विद्युत कनेक्शन बिल की अदायगी न करने और कनेक्शन काटने के उपरांत अप्राधिकृत रूप से पुन: संयोजित कर अवैध रूप से विद्युत का उपयोग करने के एक प्रकरण में आरोपी मुन्नालाल गुर्जर निवासी डोंगर जिला शिवपुरी को 24220 रुपए के प्रतिकर से दंडित किया गया है। प्रतिकर की राशि अदायगी न करने पर पृथक से छह माह के सश्रम कारावास से भी दण्डित किया गया है।