मारपीट के मामले में न्यायालय उठने तक की आरोपी को सजा
शिवपुरी . जिला न्यायालय के जेएमएफसी रविन्द्र कुमार शर्मा ने मारपीट के मामले में आरोपी को दोषी मानते हुए न्यायालय उठने तक की सजा व एक हजार जुर्माने की सजा सुनाई है। मामले में पैरवी मीडिया प्रभारी व एडीपीओ कल्पना गुप्ता ने की। अभियोजन के मुताबिक २८ फरवरी २०१७ को सुरवाया के ग्राम मिथलोनी निवासी रामकुमार वन देवी मंदिर के पीछे जंगल में बकरियां चरा रहा था। तभीे उसी गांव में रहने वाले चिंटू पाल ने पुराने विवाद के चलते उसकी मारपीट कर दी।
शिवपुरी . जिला न्यायालय के जेएमएफसी रविन्द्र कुमार शर्मा ने मारपीट के मामले में आरोपी को दोषी मानते हुए न्यायालय उठने तक की सजा व एक हजार जुर्माने की सजा सुनाई है। मामले में पैरवी मीडिया प्रभारी व एडीपीओ कल्पना गुप्ता ने की। अभियोजन के मुताबिक २८ फरवरी २०१७ को सुरवाया के ग्राम मिथलोनी निवासी रामकुमार वन देवी मंदिर के पीछे जंगल में बकरियां चरा रहा था। तभीे उसी गांव में रहने वाले चिंटू पाल ने पुराने विवाद के चलते उसकी मारपीट कर दी।