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22 मार्च से लगेगा बलारपुर मेला

locationशिवपुरीPublished: Mar 14, 2018 10:43:22 pm

Submitted by:

monu sahu

कलेक्टर व एसपी ने मेला स्थल पर लिया तैयारियों का जायजा, दिए निर्देश
 

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शिवपुरी. चैत्र नवरात्र के अवसर पर बलारी माता मंदिर पर आयोजित होने वाले धार्मिक मेले में की जाने वाली व्यवस्थाओं का कलेक्टर तरूण राठी एवं पुलिस अधीक्षक सुनील कुमार पाण्डे ने बुधवार को निरीक्षण किया। मेले का आयोजन 22 मार्च से 24 मार्च तक होगा।
कलेक्टर ने मेला परिसर में सुरक्षा व्यवस्था, एंबुलेंस, फायर बिग्रेड एवं मेला स्तर पर बनाए जाने वाले कंट्रोल रूम, बाहर से आने वाले वाहनों की पार्किंग व्यवस्था, मेला प्रांगण में लगने वाली दुकानें आदि के संबंध में भी जानकारी ली। इस दौरान बताया गया कि ग्राम बलारपुर में आयोजित होने वाले मेले के संपूर्ण प्रभारी तहसीलदार शिवपुरी होंगे। उनके सहयोग के लिए जनपद सीईओ एवं माधव नेशनल पार्क के सहायक संचालक सहप्रभारी रहेंगे। धार्मिक मेले की व्यवस्थाएं सहायक संचालक नेशनल पार्क ईको विकास समिति सुरवाया के माध्यम से जनपद पंचायत के समन्वय से की जाएंगी। जबकि नेशनल पार्क की सीमा से बाहर ग्राम करई में होने वाले मनोरंजन मेले की व्यवस्थाएं जनपद पंचायत द्वारा की जाएंगी।
बलारपुर में मंदिर की पुताई, मेला स्थल की सफाई, मार्ग की मरम्मत चिह्नित कर मंदिर परिसर में श्रद्धालुओं की सुविधा हेतु बैठक आदि की व्यवस्था नेशनल पार्क द्वारा की जाएगी। सुरक्षा व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए डायल 100 एवं 108 वाहनों का करई में कैम्प रहेगा।धार्मिक मेले की व्यवस्थाएं सहायक संचालक नेशनल पार्क ईको विकास समिति सुरवाया के माध्यम से जनपद पंचायत के समन्वय से की जाएंगी। जबकि नेशनल पार्क की सीमा से बाहर ग्राम करई में होने वाले मनोरंजन मेले की व्यवस्थाएं जनपद पंचायत द्वारा की जाएंगी। मेला परिसर में सीसीटीवी कैमरे से निगरानी की जाएगी। मेला स्थल पर निरीक्षण के दौरान जिपं सीईओ राजेश जैन, एडीएम अनुज रोहतगी, एएसपी कमल मौर्य, एसडीएम रूपेश उपाध्याय, नेशनल पार्क के सहायक संचालक व्हीएस यादव मौजूद रहे।
मारपीट के मामले में न्यायालय उठने तक की आरोपी को सजा
शिवपुरी . जिला न्यायालय के जेएमएफसी रविन्द्र कुमार शर्मा ने मारपीट के मामले में आरोपी को दोषी मानते हुए न्यायालय उठने तक की सजा व एक हजार जुर्माने की सजा सुनाई है। मामले में पैरवी मीडिया प्रभारी व एडीपीओ कल्पना गुप्ता ने की। अभियोजन के मुताबिक २८ फरवरी २०१७ को सुरवाया के ग्राम मिथलोनी निवासी रामकुमार वन देवी मंदिर के पीछे जंगल में बकरियां चरा रहा था। तभीे उसी गांव में रहने वाले चिंटू पाल ने पुराने विवाद के चलते उसकी मारपीट कर दी।

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