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ब्यूटी पार्लर संचाका को सजा

locationशिवपुरीPublished: Jan 16, 2018 11:18:01 pm

Submitted by:

shyamendra parihar

चेक बाउंस के मामले में न्यायालय ने सुनाया फैसला

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शिवपुरी. प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट अभिषेक सक्सेना ने ब्यूटी पार्लर संचालिका को चेक बाउंस के मामले में एक वर्ष के सश्रम कारावास व प्रतिकर अदा करने की सजा सुनाई है। प्रतिकर न देने पर छह माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
परिवाद पत्र के अनुसार अभियुक्ता शैलजा चंदेल पत्नी संजय प्रताप सिंह निवासी सत्यनारायण मंदिर परिसर कमलागंज ने मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के अंतर्गत सितम्बर2013 में सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया से ब्यूटी पार्लर के लिए50 हजार रुपए का ऋण प्राप्त किया था। अभियुक्त ने ऋण की बकाया किस्तों व ब्याज के भुगतान के लिए 9 नवम्बर 20 16 को सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया शाखा शिवपुरी स्थित स्वयं के खात का चेक 20 हजार रुपए की राशि भरकर लोन में समायोजन के लिए दिया। यह चेक खाते में अपर्याप्त राशि होने के कारण 6 दिसम्बर 2016 को अनादरित हो गया। बैंक ने २३ दिसम्बर को अपने अधिवक्ता मनीष मित्तल के माध्यम से सूचना पत्र भेजा इसके बावजूद उन्होंने चेक की राशि का भुगतान नहीं किया। जिस पर परिवादी के द्वारा अभियुक्ता के विरुद्ध पराक्रम्य लिखित अधिनियम की धारा १३८ के अंतर्गत मामला दर्ज किया गया। मामले की सुनवाई के दौरान प्रकरण में आए समस्त तथ्यों एवं साक्ष्यों पर विचारण उपरांत न्यायालय ने अभियुक्ता शैलजा चंदेल को एक वर्ष का सश्रम कारावास एवं दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 357(3) के अंतर्गत 2 हजार रुपए पर दो वर्ष की अवधि के लिए 9 प्रतिशत वार्षिक ब्याज के अनुसार कुल 3600 रुपए ब्याज व परिवादी के द्वारा प्रस्तुत न्यायालय शुल्क और प्रकरण के व्यय के लिए 2400 रुपए सहित कुल 26 हजार का प्रतिकर अधिरोपित किया है।
कट्टा रखने के आरोपी को सजा
करैरा न्यायालय के जेएमएफसी शरद कुमार लिटोरिया ने अवैध रूप से कट्टा रखने के मामले में आरोपी पुरूषोत्तम को एक साल की सजा व एक हजार जुर्माने की सजा सुनाई है। घटना 10 सितम्बर 2013 की बताईजा रही है। पुलिस ने ं आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर चालान न्यायालय में पेश किया था। पैरवी एडीपीओ सुनील कुमार भदौरिया ने की।
छेड़छाड़ के आरोपी को एक साल का कारावास, शिवपुरी ञ्च पत्रिका. पोहरी न्यायालय के न्यायाधीश एमडी रजक ने एक युवती के साथ छेड़छाड़ के मामलेे में आरोपी देवेन्द्र परिहार को एक साल के कारावास व एक हजार के जुर्माने की सजा सुनाईहै।मामले में पैरवी एडीपीओ विशाल काबरा ने की। मीडिया प्रभारी कल्पना गुप्ता ने बताया कि घटना 9 मई 2017 ग्राम पिपरघार की है। यहां पर देवेन्द्र परिहार ने एक महिला के साथ इस घटना को अंजाम दिया था। पोहरी पुलिस ने इस मामले में आरोपी के खिलाफप्रकरण दर्जकर न्यायालय में चालान पेश किया था।आज इसमें सुनवाईके बाद यह फैसला हुआ।
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