बेटों की गवाही पर पिता को उम्रकैद…
शिवपुरीPublished: Nov 15, 2017 11:41:13 pm
अपर सत्र न्यायाधीश ने सुनाया फैसला, आरोपी ने कुल्हाड़ी से काटकर की थी पत्नी की हत्या
शिवपुरी। करैरा अपर सत्र न्यायाधीश संजीव जैन ने एक महिला की निर्मम हत्या के मामले में मात्र ८ माह में निर्णय सुनाते हुए आरोपी पति व ससुर को आजीवन कारावास व एक-एक हजार के जुर्माने की सजा सुनाई है। खास बात यह है कि मृतका के दो मासूम बच्चों ने अपने पिता के खिलाफ न्यायालय में गवाही दी थी जो कि आरोपियों के लिए सजा का मुख्य आधार बनी।
अभियोजन के मुताबिक करैरा स्थित चंगेर पहाडिय़ा पर रहने वाली महिला रवीना जाटव से उसके पति माखन उर्फ भूरा का कई दिनों से विवाद चल रहा था। इसी के चलते ७ अप्रैल २०१७ की रात माखन अपने पिता गंगाराम पुत्र हरभान जाटव के साथ पत्नी के पास आया जहां फिर से दोनो के बीच विवाद हुआ और फिर दोनों ने मिलकर रवीना की कुल्हाड़ी से काटकर निर्मम हत्या कर दी। पूरी घटना रवीना के दो मासूम बच्चों के सामने हुई। घटना के बाद करैरा थाने के हवलदार सतीश जयंत ने पूरे मामले में पुख्ता विवेचना कर चालान न्यायालय में पेश किया। साथ ही दोनों बच्चों की भी गवाई कोर्ट में हुई। न्यायाधीश जैन ने इस अपराध में त्वरित निर्णय देते हुए बुधवार को यह फैसला सुनाया।
बिजली चोरी करने वाले पांच लोगों को सजा
शिवपुरी. विशेष न्यायाधीश डीपीएस गौर ने बिजली चोरी के पांच प्रकरणों में पंाच लोगों को बिल जमा न करने पर सजा सुनाई है। यदि वह प्रतिकर के रूप में निर्धारित बिल जमा नहीं करेंगे तो उन्हें जेल जाना पड़ेगा।
विधिक सहायता अधिकारी शिखा शर्मा के अनुसार मप्र मध्यक्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड शिवपुरी ने कोर्ट में प्रकरण लगाया था कि पवन कुमार पुत्र हल्कू जाटव उम्र 50 निवासी मानीपुरा कोलारस माह जून में घरेलू बिजली कनेक्शन से विद्युत चोरी करते हुए पाया गया। विद्युत कंपनी ने उसे 26791 रुपए का बिल दिया, परंतु उसने बिल जमा नहीं कराया। न्यायाधीश ने मामले की सुनवाई के दौरान प्रकरण में आए समस्त तथ्यों एवं साक्ष्यों पर विचारण उपरांत उसे प्रतिकर के रूप में 26791 रुपए जमा करने के निर्देश दिए हैं। बिल जमा न करने पर उसे छह माह का सश्रम कारावास भुगतना होगा।
इसी प्रकार दूसरे मामले में रामस्वरूप पुत्र जगन्नाथ गिरी उम्र 56 साल निवासी नयागांव मार थाना सतनवाड़ा फरवरी 2012 में बिजली चोरी करते पकड़ा गया। उसने 87264 रुपए का बिल भुगतान नहीं किया। रामस्वरूप को 87264 रुपए प्रतिकर के रूप में जमा करने के निर्देश दिए हैं। बिल जमा न करने पर एक वर्ष का कारावास भुगतना होगा। तीसरे मामले में प्रताप पुत्र दुर्जन सिंह धाकड़ उम्र 36 साल निवासी रातौर थाना कोतवाली को 25804 रुपए के प्रतिकर से दंडित किया गया है। प्रतिकर न देने पर छह माह का कारावास भुगतना होगा। चौथे मामले में अर्जुन सिंह पुत्र माधौसिंह रघुवंशी उम्र 79 निवासी रिजौदा कोलारस को 60552 रुपए के प्रतिकर से दंडित किया है। प्रतिकर न देने पर छह माह का कारावास भुगतना होगा। पांचवे प्रकरण में रामसिंह पुत्र सीताराम रावत उम्र 35साल निवासी भटौआ को 29553 रुपए के प्रतिकर से दंडित किया गया है। अर्थदंड न देने पर छह माह का कारावास भुगतना होगा। जिला विधिक सहायता अधिकारी का कहना यदि इस तरह के प्रकरणों को लोग लोक अदालत में लेकर आएं तो वह इस तरह की स्थिती से बच सकते हैं।