शिवपुरी

शिवपुरी नगर पालिका के पूर्व उपाध्यक्ष अनिल शर्मा गिरफ्तार

पुलिस ने किया सीजेएम कोर्ट में पेश, भेजा जेल।

शिवपुरीNov 26, 2020 / 07:42 pm

shatrughan gupta

शिवपुरी नगर पालिका के पूर्व उपाध्यक्ष अनिल शर्मा गिरफ्तार

शिवपुरी. शहर की कोतवाली पुलिस ने धोखाधड़ी व धारा 188 के मामले में फरार चल रहे नगर पालिका के पूर्व उपाध्यक्ष अनिल शर्मा (अन्नी) को गुरुवार को गिरफ्तार कर सीजेएम कोर्ट में पेश किया। न्यायालय ने शर्मा की जमानत को निरस्त करते हुए जेल भेजने के आदेश दिए। पुलिस ने अन्नी पर दर्ज हुए पूर्व के 22 मामलों का भी हवाला केस डायरी में दिया है। जानकारी के मुताबिक नपा के पूर्व अध्यक्ष गणेशीलाल जैन के पुत्र पवन जैन ने एक जमीन के सौदे में चलन से बाहर का चैक देने के मामले में 26 अक्टूबर 2020 को अन्नी शर्मा के खिलाफ धोखाधड़ी का केस दर्ज कराया था। केस दर्ज करने के बाद अब तक पुलिस ने कुछ नहीं किया था। गुरुवार सुबह सूचना मिलने पर लगभग 10.30 बजे कोतवाली टीआइ बादाम सिंह यादव टीम के साथ महल रोड स्थित लीड बैंक कार्यालय पहुंचे, जहां से शर्मा को गिरफ्तार किया। शर्मा किसी काम से यहां आया था। साथ ही पुलिस को उपचुनाव के दौरान पोहरी से कांग्रेस प्रत्याशी हरिवल्लभ शर्मा की रैली निकालने के दौरान दर्ज किए गए धारा 188 के मामले में भी शर्मा की तलाश थी। पुलिस ने आरोपी के पुराने रिकॉर्ड निकाले, जिसमें उसके खिलाफ करीब 22 केस पुराने थे। पूरी केस डायरी तैयार कर कोतवाली पुलिस ने आरोपी को सीजेएम कोर्ट में पेश किया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया।
लाखों रुपए की जमीन खरीदने का था मामला
मालूम हो, नपा के पूर्व अध्यक्ष गणेशीलाल जैन के पुत्र पवन जैन ने वर्ष 2019 में ा अनिल शर्मा उर्फ अन्नी को फतेहपुर के पास स्थित एक जमीन 92 लाख रुपए में विक्रय की थी। इसकी ऐवज में अनिल ने पवन को 25 लाख रुपए नकद व शेष राशि के दो चैक दिए थे। तय तिथि पर चैक जब बैंक में लगाए गए तो वह बाउंस हो गए। पवन ने अनिल से अपने शेष पैसे मांगे, जिस परे अनिल ने फिर से दो नए चैक पवन को दिए, लेकिन वह भी बैंक चलन से बाहर थे। इधर, जब पवन ने बैंक में चैक भुगतान के लिए लगाए तो बैंक ने भुगतान करने से मना कर दिया। इसके बाद फिर पवन ने अनिल से शेष भुगतान मांगा लेकिन जब अनिल ने पैसे नहीं दिए तो फिर पवन ने मामले की शिकायत कोतवाली पुलिस में की जिस पर पुलिस ने आरोपी अनिल के खिलाफ धोखाधड़ी का केस दर्ज किया था। इधर, इस पूरे मामले में अनिल ने बताया था कि पवन ने जो जमीन उसको दी है, उसका केस कोर्ट में चल रहा था, इसलिए उसने भुगतान रोक लिया था।
Copyright © 2024 Patrika Group. All Rights Reserved.