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पटवारी सहित 7 पर धोखाधड़ी का मामला दर्ज

locationशिवपुरीPublished: Oct 20, 2019 04:30:47 pm

Submitted by:

Rakesh shukla

भूमिहीन बताकर एक ही परिवार के छह लोगों ने कराया 12 हेक्टेयर का पट्टा
 

पटवारी सहित 7 पर धोखाधड़ी का मामला दर्ज

पटवारी सहित 7 पर धोखाधड़ी का मामला दर्ज

शिवपुरी. जेएमएफसी न्यायालय कोलारस जेके शर्मा ने बीते माह दिए एक आदेश में पटवारी सहित सात लोगों पर धारा 420 के तहत संज्ञान में लेकर रन्नौद थाने में प्रकरण भेज दिया। इस मामले में पटवारी से मिलकर एक ही परिवार के छह लोगों ने खुद को भूमिहीन बताकर ग्राम डुमैला में 2-2 हेक्टेयर के 6 पट्टे ले लिए थे। जबकि उक्त परिवार को पूर्व से ही खरीला गांव में 2.57 हैक्टेयर का पट्टा दिया जा चुका है। इस मामले में अगली तारीख 30 अक्टूबर तय की है। यदि अभियुक्तगण तय तारीख पर न्यायालय में पेश नहीं हुए तो उन्हें पुलिस लेकर आएगी।
जेएमएफसी कोलारस में दर्ज प्रकरण में परिवादी अखिलेश पुत्र प्रेमचंद बाथम निवासी रन्नौद हाल निवास इंद्रा कॉलोनी शिवपुरी ने परिवाद प्रस्तुत किया था कि कोलारस तहसील के पटवारी भानूप्रकाश शर्मा ( हल्का नंबर 50) ने एक ही परिवार के छह लोगों को भूमिहीन बताकर उन्हें 2-2 हेक्टेयर के पट्टे ग्राम डुमैला में दिलवा दिए। जिन सदस्यों के नाम से पट्टे दिए गए, उनमें छोटेलाल, चोखरमल, राजेश पुत्रगण नाथूराम केवट, नाथूराम पुत्र किसना केवट, संतोष कुमार पुत्र नाथूराम केवट, मुन्नीबाई पत्नी नाथूराम केवट निवासीगण रन्नौद, को ग्राम डुमैला में शासकीय भूमि सर्वे क्रमांक 34/2, 34/3, 34/4, 34/5, 26/1, 26/2 में से 2-2 हेक्टेयर भूमि दी गई। यह सभी लोग एक ही परिवार के सदस्य हैं तथा नाथूराम केवट को वर्ष 1984-85 में ग्राम खरीला में शासन द्वारा 2.54 हेक्टेयर भूमि पट्टे पर दी गई थी। इस मामले की पूर्व में जब शिकायत की गई थी तब तत्कालीन एसडीएम कोलारस आरके जाटव ने उक्त पट्टे निरस्त करने के साथ ही अपने कथनों में यह कहा था कि पटवारी के साथ मिलकर खुद को भूमिहीन बताकर गलत तथा अवैधानिक जानकारी के आधार पर स्वयं के नाम से पट्टे करा लिए।
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