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वेरीफायर के भुगतान का मामला हाईकोर्ट पहुंचा

locationशिवपुरीPublished: Dec 08, 2022 03:51:14 pm

Submitted by:

Samual Das

वेरीफायर के भुगतान का मामला हाईकोर्ट पहुंचा
करैरा बीएमओ को नोटिस जारी कर तीन दिन में मांगा जवाब
न्यायालय से नोटिस जारी होने पर सीएमएचओ ने फिर दिया पत्र

वेरीफायर के भुगतान का मामला हाईकोर्ट पहुंचा

वेरीफायर के भुगतान का मामला हाईकोर्ट पहुंचा

वेरीफायर के भुगतान का मामला हाईकोर्ट पहुंचा

करैरा बीएमओ को नोटिस जारी कर तीन दिन में मांगा जवाब

न्यायालय से नोटिस जारी होने पर सीएमएचओ ने फिर दिया पत्र

शिवपुरी. कोरोना संक्रमण काल के दौरान स्वास्थ्य विभाग द्वारा वैक्सीनेशन के लिए लोगों को कॉल करने के लिए वेरीफायर के पद पर नियुक्त किए गए शिक्षित बेरोजगारों का वेतन न दिए जाने तथा 20 प्रतिशत कमीशन मांगने का मामला अब हाईकोर्ट पहुंच गया। जब न्यायालय ने प्रमुख सचिव सहित स्वास्थ्य विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों को नोटिस जारी किए तो स्वास्थ्य विभाग में हडक़ंप मच गया। आनन-फानन में सीएमएचओ ने 6 दिसंबर को करैरा बीएमओ को कारण बताओ नोटिस जारी कर तीन दिन में जवाब मांगा है।
ज्ञात रहे कि करैरा के 10 युवाओं ने वेरीफायर के काम को किया, लेकिन उन्हें मानदेय अभी तक नहीं मिला। उक्त वेरीफायर युवाओं ने जब करैरा अस्पताल में मानदेय की मांग की तो उनसे सीधे ही 20 प्रतिशत कमीशन की मांग की गई। मानदेय के लिए परेशान इन युवाओं ने सीएमएचओ शिवपुरी को शिकायती पत्र भेजते हुए उक्त आरोप लगाया। इस पर सीएमएचओ ने तत्कालीन करैरा बीएमओ डॉ. संतकुमार शर्मा को बीते 14 नवंबर को तलब किया था, लेकिन डॉ. शर्मा उस तारीख में भी नहीं आए थे। इतना ही नहीं इन युवाओं ने सीएमएचओ को भेजे शिकायती पत्र में यह भी उल्लेख किया था कि जब हम करैरा अस्पताल जाकर अपना मानदेय मांगते हैं तो हमें यह धमकी दी जाती है कि यदि यहां चक्कर लगाओगे तो तुम्हारे साथ मारपीट की जाएगी।
चार बार की शिकायत, फिर पहुंचे न्यायालय

करैरा अस्पताल में वेरीफायर के पद पर काम करके मानदेय के लिए परेशान इन शिक्षित युवाओं ने अभी तक चार बार वरिष्ठ अधिकारियों से शिकायत की। जिसमें 15 फरवरी, 20 अप्रैल, 9 जून एवं 10 अगस्त को लिखित शिकायत की, लेकिन उनकी सुनवाई नहीं की गई। तो फिर मजबूर होकर उन्होंने ग्वालियर हाईकोर्ट की शरण ली।
न्यायालय ने जारी किए नोटिस तो मचा हडक़ंप

हाईकोर्ट ग्वालियर में याचिका दायर होने के बाद शासकीय अधिवक्ता जीतेश शर्मा ने जब स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को नोटिस जारी किए तो सीएमएचओ डॉ. पवन जैन ने बीएमओ करैरा व टीकाकरण शाखा प्रभारी को 5 दिसंबर को पत्र जारी किए। जिसमें उल्लेख किया है कि तीन दिन में हाईकोर्ट ग्वालियर में अपना जवाब लेकर संपर्क करना सुनिश्चित करें।
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