रिश्वत लेने वाले पटवारी को 5 साल की सजा
जिला कोर्ट के प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश राधाकिशन मालवीय ने 3 हजार रुपए की रिश्वत लेने के मामले में आरोपी पटवारी को दोषी मानते हुए 5 साल की कैद व 12 हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई है।

शिवपुरी. जिला कोर्ट के प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश राधाकिशन मालवीय ने 3 हजार रुपए की रिश्वत लेने के मामले में आरोपी पटवारी को दोषी मानते हुए 5 साल की कैद व 12 हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई है। मामले में पैरवी अतिरिक्त जिला अभियोजन अधिकारी हजारीलाल बैरवा ने की।
अभियोजन के मुताबिक 24 दिसंबर 2014 को योगेश पुत्र दारा सिंह कुशवाह निवासी मायापुर किशनपुर तहसील नरवर ने ग्वालियर लोकायुक्त एसपी के समक्ष शिकायत दर्ज कराई थी कि उसकी दादी बनिया बाई का स्वर्गवास हो गया है। उसकी तहसील नरवर पटवारी हल्का नं 9 गांव किशनपुर में रकवा 0.61 हेक्टेयर भूमि है। इसका बंटवारा उसके पिता दारासिंह एवं बुआ रामबाई व विद्याबाई के बीच होना है। इस काम के लिए पटवारी मनमोहन सिंह ने उससे 20 हजार रुपए रिश्वत में मांगे है। लोकायुक्त पुलिस ने आवेदक को एक वॉयस रिकार्डर दिया और आवेदक ने 26 दिसंबर 2014 को ग्राम मगरौनी में शाम 4 बजे आरोपी से रिश्वत लेने देन की बात की और उसे वॉयस रिकॉर्डर में टेप कर लिया।
30 दिसंबर 2014 को पुलिस ने योजनाबद्ध तरीके से आरोपी पटवारी मनमोहन सिंह को उसके निवास झींगरा कॉलोनी शिवपुरी में 3000 रुपए रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया था।
इस मामले में पुलिस ने चालान कोर्ट में पेश किया था जिस पर से शुक्रवार को न्यायाधीश मालवीय ने आरोपी पटवारी मनमोहन को दोषी मानते हुए भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 7 में तीन वर्ष का सश्रम कारावास व 5000 रुपए का अर्थदंड तथा धारा 13 1, डी 13 2 में 5 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 7000 हजार रुपए के अर्थदंड की सजा से रिश्वत लेने वाले पटवारी को दंडित किया है।
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