चेक बाउंस में व्यापारी को ६ माह की सजा
शिवपुरी. जिला न्यायालय के जेएमएफसी न्यायाधीश कामिनी प्रजापति ने चेक बाउंस के मामले में एक व्यापारी को दोषी मानते हुए ६ माह की सजा व तीन लाख रुपए के प्रतिकर की सजा सुनाई है। मामले में पैरवी अभिभाषक गजेन्द्र सिंह यादव ने की। अभियोजन के मुताबिक शहर के छत्री रोड निवासी भारत भूषण पुत्र बीपी भार्गव ने विगत दिनो अंकित पुत्र विपिन खण्डेलवाल निवासी जानकी बिहार खिन्नी नाका शिवपुरी को ३ लाख रुपए उधार दिए थे। इसके ऐवज में अंकित ने भारत भूषण को एक चेक दिया था। बाद में जब भारत भूषण ने चेक बैंक मेंं लगाया तो वह बाउंस हो गया। पीडि़त भारत भूषण ने मामला न्यायालय में लगाया, जिस पर शनिवार को सुनवाई के बाद न्यायाधीश ने यह फैसला सुनाया।
शिवपुरी. जिला न्यायालय के जेएमएफसी न्यायाधीश कामिनी प्रजापति ने चेक बाउंस के मामले में एक व्यापारी को दोषी मानते हुए ६ माह की सजा व तीन लाख रुपए के प्रतिकर की सजा सुनाई है। मामले में पैरवी अभिभाषक गजेन्द्र सिंह यादव ने की। अभियोजन के मुताबिक शहर के छत्री रोड निवासी भारत भूषण पुत्र बीपी भार्गव ने विगत दिनो अंकित पुत्र विपिन खण्डेलवाल निवासी जानकी बिहार खिन्नी नाका शिवपुरी को ३ लाख रुपए उधार दिए थे। इसके ऐवज में अंकित ने भारत भूषण को एक चेक दिया था। बाद में जब भारत भूषण ने चेक बैंक मेंं लगाया तो वह बाउंस हो गया। पीडि़त भारत भूषण ने मामला न्यायालय में लगाया, जिस पर शनिवार को सुनवाई के बाद न्यायाधीश ने यह फैसला सुनाया।