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प्रदूषण फैला रही टायर फैक्ट्री पर छापा

locationशिवपुरीPublished: Dec 24, 2017 10:50:26 pm

Submitted by:

shyamendra parihar

पुराने टायरों को जलाकर ऑइल बनाने वाली फैक्ट्री पर एसडीएम आरए प्रजापति ने छापा मार कार्रवाई की

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कोलारस. कोलारस के ग्राम डेहरवारा में फोरलेन पर एक तालाब के पास सालों से चल रही पुराने टायरों को जलाकर ऑइल बनाने वाली फैक्ट्री पर एसडीएम आरए प्रजापति ने रविवार की देर शाम छापा मार कार्रवाई की। मौके पर फैक्ट्री चलाने से संबंधित किसी प्रकार के जरूरी दस्तावेज नहीं पाए गए। एसडीएम ने यह कार्रवाई ग्रामीणों द्वारा लगातार की गई शिकायतों के बाद की। यह फैक्ट्री शिवपुरी के हर्ष मित्तल की बताई गई है।
कोलारस के ग्राम डेहरवारा में पांच साल से पुराने टायरों को जलाकर ऑइल बनाने वाली फैक्ट्री के संचालन से प्रदूषण फैलने एवं तालाब का पानी गंदा हो जाने की शिकायत ग्रामीणों द्वारा की जा रही थीं। एसडीएम आरए प्रजापति ने रविवार की देर शाम इस फैक्ट्री पर छापा मार कार्र्रवाई की तो मौके पर फैक्ट्री के कर्ताधर्ता किसी प्रकार के जरूरी कागजात नहीं दिखा सके। यहां तक कि एक लम्बे-भू भाग में फैली इस फैक्ट्री की जगह का डायवर्सन भी नहीं था। बताया जाता है कि पुराने टायरों के जलने से डेहरवारा गांव के ग्रामीण फैलने वाले प्रदूषण से बेहद परेशान थे और ग्रामीण जनसुनवाई में भी कई शिकायत कर चुके थे। एसडीएम आरए प्रजापति ने मौके पर पंचनामा बनाने के बाद फैक्ट्री संचालक को तीन दिन में मय दस्तावेजों के कार्यालय में उपस्थित रहकर अपना पक्ष रखने के निर्देश दिए हैं।
ग्रामीणों द्वारा फैक्ट्री के संचालन से प्रदूषण फैलने की शिकायत की जा रही थीं। पुराने टायरों के जलने से यहीं पास में स्थित तालाब का पानी भी प्रदूषित हो रहा था। पक्ष रखने के लिए फैक्ट्री संचालक को 27 दिसम्बर को कार्यालय में तलब किया है, इसके बाद आगे कार्रवाई की जाएगी।
आरए प्रजापति, एसडीएम कोलारस
चेक बाउंस में व्यापारी को ६ माह की सजा
शिवपुरी. जिला न्यायालय के जेएमएफसी न्यायाधीश कामिनी प्रजापति ने चेक बाउंस के मामले में एक व्यापारी को दोषी मानते हुए ६ माह की सजा व तीन लाख रुपए के प्रतिकर की सजा सुनाई है। मामले में पैरवी अभिभाषक गजेन्द्र सिंह यादव ने की। अभियोजन के मुताबिक शहर के छत्री रोड निवासी भारत भूषण पुत्र बीपी भार्गव ने विगत दिनो अंकित पुत्र विपिन खण्डेलवाल निवासी जानकी बिहार खिन्नी नाका शिवपुरी को ३ लाख रुपए उधार दिए थे। इसके ऐवज में अंकित ने भारत भूषण को एक चेक दिया था। बाद में जब भारत भूषण ने चेक बैंक मेंं लगाया तो वह बाउंस हो गया। पीडि़त भारत भूषण ने मामला न्यायालय में लगाया, जिस पर शनिवार को सुनवाई के बाद न्यायाधीश ने यह फैसला सुनाया।

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