scriptदायां-बायां बंद, आज से खुलेगा पूरा बाजार, रविवार को रहेगा कोरोना कफ्र्यू | Right-left closed, the entire market will open from today, | Patrika News

दायां-बायां बंद, आज से खुलेगा पूरा बाजार, रविवार को रहेगा कोरोना कफ्र्यू

locationशिवपुरीPublished: Jun 13, 2021 10:55:22 pm

Submitted by:

rishi jaiswal

सोमवार को पूरा बाजार खोला जाएगा तथा कुछ गतिविधियों पर पूर्व की तरह प्रतिबंध रहेगा, जबकि शवयात्रा में 10 तथा विवाह समारोह में 20 लोग ही शामिल हो सकेंगे

दायां-बायां बंद, आज से खुलेगा पूरा बाजार, रविवार को रहेगा कोरोना कफ्र्यू

दायां-बायां बंद, आज से खुलेगा पूरा बाजार, रविवार को रहेगा कोरोना कफ्र्यू

शिवपुरी। कोरोना पॉजीटिव मरीजों का आंकड़ा पिछले कुछ दिनों से शून्य हो जाने की वजह से अब प्रशासन ने बाजार में चल रहा दायां-बायां सिस्टम खत्म कर दिया है। सोमवार को पूरा बाजार खोला जाएगा तथा कुछ गतिविधियों पर पूर्व की तरह प्रतिबंध रहेगा, जबकि शवयात्रा में 10 तथा विवाह समारोह में 20 लोग ही शामिल हो सकेंगे।
कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट अक्षय कुमार सिंह ने दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत जारी दिशा निर्देशों के अनुसार पूरे जिले में प्रत्येक रविवार को जनता कफ्र्यू रहेगा, जो शनिवार रात्रि 10 बजे से सोमवार सुबह 6 बजे तक प्रभावी रहेगा। रविवार को कोरोना कफ्र्यू के दौरान जिले में संचालित पेट्रोल पंप, दूध डेयरी खुली रहेंगी एवं गैस सिलेण्डरों की होम डिलेवरी की जा सकेगी। सभी सामाजिक, राजनीतिक, खेल, मनोरंजन, सांस्कृतिक, धार्मिक.आयोजन, मेले आदि जिनमें जनसमूह एकत्रित होता हैं, प्रतिबंधित रहेंगे। स्कूल, कॉलेज, शैक्षणिक, प्रशिक्षण, कोचिंग संस्थान बंद रहेंगे। ऑनलाइन क्लासेस चल सकेंगी। सभी सिनेमा घर, शापिंग मॉल, स्वीमिंग पूल, थियेटर, पिकनिक स्पॉट, ऑडिटोरियम, सभागृह, जिम, व्यायामशाला पूर्णत: बंद रहेंगे। संपूर्ण जिले में सभी धार्मिक स्थल, पूजा स्थलों में एक समय में केवल 4 व्यक्ति ही उपस्थित रह सकेंगे। शेष धार्मिक आयोजन नहीं होंगे। अनुमत्य गतिविधियों के अलावा किसी भी स्थान पर 6 से अधिक व्यक्तियों के एकत्र होने पर प्रतिबंध रहेगा।

कटिंग कराने के लिए ग्राहक अपना कपड़ा लेकर आए
सैलून की दुकान पर आने वालों को हेयर गाउन स्वयं का लाना होगा। एक ग्राहक का तोलिया दूसरा ग्राहक उपयोग नहीं करेगा। सेलून संचालक को अपना कोई भी गाउन (कपड़ा) उपयोग नहीं करेगा। दुकान पर आने वाला प्रत्येक ग्राहक एवं द्कान संचालक मास्क का उपयोग अनिवार्यत: करेंगे। प्रत्येक उपभोक्ता के बाल काटने के पश्चात केशशिल्पी अपने हाथों को हैंडवॉश से अच्छी तरह साफ करेगा, हाथ सुखाने के पश्चात ही नए उपभोक्ता को सेवाएं देगा। बुखार, जुकाम, खांसी एवं गले में खराश वाले व्यक्तियों का दुकान में प्रवेश निषेध होगा। दुकान के अंदर सीमित संख्या में ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए ग्राहकों को प्रवेश दिया जाएगा।
यह भी तय किए नियम
– देशी-विदेशी मदिरा की दुकाने शासन के निर्देशों के क्रम में संचालित होंगी।
– सभी प्रकार के उद्योग एवं औदयोगिक गतिविधियां चालू रह सकेंगी।
– अंतर राज्य मार्गों पर राज्य की सीमा पर प्रदेश में प्रवेश कर रहे नागरिकों की थर्मल स्क्रीनिंग एवं टेस्टिंग की व्यवस्था की जाएगी।
– ग्रामों में सभी मनरेगा कार्य, ग्रामीण विकास कार्य एवं अन्य विभागों के निर्माण कार्य तथा तेंदूपत्ता संग्रहण के कार्य कोविड-19 महामारी की रोकथाम के एसओपी का पालन करते हुए जारी रखे जा सकेंगे।
– मिठाई की दुकान, नाश्ते की दुकान व ठेलों पर खाद्य पदार्थों को केवल पैक करके दिया जाएगा।
दुकानदारों के लिए यह निर्देश
– दुकानों व अन्य व्यवसायिक प्रतिष्ठान के संचालक अपने प्रतिष्ठान एवं दुकान पर स्वयं मास्क लगाएंगे एवं मास्क लगाकर आने वाले ग्राहकों को ही सामग्री विक्रय की जाएगी।
– दुकान एवं प्रतिष्ठान पर ग्राहकों के लिए नि:शुल्क मास्क, सेनेटाइजर की व्यवस्था करेंगे। उल्लंघन करने पर उल्लंघनकर्ता की दुकान, प्रतिष्ठान को सील्ड किया जाएगा तथा अर्थदंड वसूला जाएगा।
– दुकान के बाहर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन रस्सी एवं चूने से गोले बनाए जाकर कराया जाएगा।
– सभी सार्वजनिक स्थलों, कार्यस्थलों व परिवहन के दौरान मास्क लगाना अनिवार्य है। उल्लंघन की दशा में चालानी कार्यवाही की जाएगी।
होम आइसोलेट किए गए व्यक्तियों का घर से बाहर निकलना पूर्णत: प्रतिबंधित रहेगा।
– प्रत्येक दुकानदार अपनी दुकान, प्रतिष्ठान के बाहर स्वयं के टीकाकरण कराए जाने का प्रमाण पत्र चस्पा करेगा एवं आने वाले ग्राहकों से टीकाकरण कराने की अपील के लिए स्टीकर, फ्लैक्स चस्पा करेगा।
– आदेश का उल्लंघन करते हुए पाया जाता है तो उसके विरुद्ध भादवि 1860 की धारा 188 एवं आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 51 से 60 के अंतर्गत एवं एपिडेमिक एक्ट 1897 तथा अन्य सुसंगत अधिनियमों के तहत दंडात्मक कार्यवाही की जाएगी।
loksabha entry point

ट्रेंडिंग वीडियो