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बालिका से दुष्कर्म करने वाले को 7 साल की सजा

locationशिवपुरीPublished: Jun 19, 2018 11:13:40 pm

Submitted by:

Rakesh shukla

जिला एवं सत्र न्यायाधीश आरबी कुमार ने सुनाया फैसला
 

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बालिका से दुष्कर्म करने वाले को 7 साल की सजा

शिवपुरी. जिला एवं सत्र न्यायाधीश आरबी कुमार ने बालिका से दुष्कर्म करने के आरोपी को दोषी मानते हुए 7 साल का कारावास व 2 हजार रुपए के अर्थदंड की सजा सुनाई है। पैरवी डीपीओ संजीव गुप्ता ने की। अभियोजन के मुताबिक सुरवाया थाना अंतर्गत ग्राम गढ़ी बरोद निवासी 11 साल की बालिका के साथ 14 फरवरी 2016 को उसी के पड़ोसी सुनील पुत्र हरि आदिवासी ने खेत में ले जाकर दुष्कर्म कर दिया था। पीडि़ता की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर चालान न्यायालय में पेश किया था। मंगलवार को मामले में सुनवाई के बाद न्यायालय ने आरोपी को दोषी मानते हुए सजा सुनाई।
दंपत्ति की जमानत याचिका निरस्त
तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश बीएस दीक्षित ने भाजपा नेता आनंद जैन के बड़े भाई विनोद जैन व भाभी मीना जैन का अग्रिम जमानत का आवेदन निरस्त कर दिया है। आरोपी दंपती पर फरियादी रजनी गोयल की रिपोर्ट पर कोतवाली में धोखाधड़ी का प्रकरण दर्ज हुआ था। न्यायाधीश ने अपने निर्णय में लिखा है कि आरोपियों को अग्रिम जमानत का लाभ देना उचित प्रतीत नहीं होता है। इस मामले की एक अन्य आरोपी का अग्रिम जमानत का आवेदन पत्र न्यायालय ने पूर्व में ही निरस्त कर दिया था। आरोपियों ने जमीन का सौदा किसी और से किया तथा बाद में उक्त जमीन की रजिस्ट्री किसी दूसरे के नाम करवा दी। कोतवाली पुलिस ने रजनी गोयल की रिपोर्ट पर आरोपी विनोद जैन, मीना जैन व ज्योति गुप्ता पर मामला दर्ज किया था।
पूर्व नपाध्यक्ष सहित 6 को मिली जमानत
शिवपुरी नगरपालिका में फॉगिंग मशीन खरीदी में भ्रष्टाचार का मामला दर्ज कर लोकायुक्त ने मंगलवार को जिला एवं सत्र न्यायाधीश आरबी कुमार की न्यायालय में चालान पेश किया। इस मामले में पूर्व नपाध्यक्ष रिशिका अष्ठाना, तत्कालीन सीएमओ पीके द्विवेदी, एचओ अशोक शर्मा, सुखदेव शर्मा, भारत भूषण पांडेय सहित सत्यम न्यायालय में पेश हुए। जहां सभी आरोपियों को जमानत दे दी। ज्ञात रहे कि सवा दो लाख रुपए की फॉङ्क्षगग मशीन सवा छह लाख रुपए में खरीदी गई थी। इसकी शिकायत एडवोकेट विजय तिवारी ने लोकायुक्त में की थी।
मारपीट करने वालों को एक-एक साल की सजा
जिले के पोहरी न्यायालय के जेएमएफसी धीरज कुमार ने मारपीट के मामले में आरोपी रामस्वरूप, रिंकू, हरिबल्लभ निवासीगण ग्राम जौराई को दोषी मानते हुए एक-एक साल के कारावास व 1400-1400 रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। मामले में पैरवी एडीपीओ विशाल काबरा ने की। यहां बता दें कि यह घटना 30 अप्रैल 2013 को आरोपियों ने मिलकर विनोद व उसकी पत्नी के साथ पुरानी रंजिश के चलते मारपीट कर दी थी। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मामला दर्जकर चालान न्यायालय में पेश किया था।
अवैध शराब का परिवहन करने पर तीन-तीन साल की सजा
जिला न्यायालय के सीजेएम शैलेष भदकारिया ने अवैध शराब के मामले में दो आरोपियों को दोषी करार देते हुए 3-3 साल का कारावास व एक-एक लाख के जुर्माने की सजा सुनाई है।
अभियोजन के मुताबिक कोलारस पुलिस ने 17 सितम्बर 2017को एक कंटेनर अवैध शराब से भरा हुआ पकड़ा था। इसमें 560 पेटी शराब भरी हुई थी। पुलिस ने इस मामले में महेश पुत्र लीलाधर बाघरी , लोकेश पुत्र जगदीश जाटव व राकेश निवासीगण उज्जैन के खिलाफ आबकारी एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज किया था। पुलिस ने मामले का चालान न्यायालय में पेश किया जिस पर से सुनवाई करते हुए मंगलवार को न्यायालय ने यह सजा सुनाई। जुर्माना जमा न करने पर आरोपियो को एक-एक साल का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। खास बात यह है कि आरोपी घटना के बाद से जेल में ही है।
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