scriptमिलावटी घी बेचने पर छह माह की सजा | Six months Imprisonment for selling adulterated ghee | Patrika News

मिलावटी घी बेचने पर छह माह की सजा

locationशिवपुरीPublished: Sep 24, 2017 01:17:52 pm

सीजेएम शिवपुरी संतोष गुप्ता की अदालत में मिलावटी घी बेचने वाले को छह माह का कारावास व एक हजार रुपए के अर्थदंड की सजा सुनाई गई।

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शिवपुरी. नगरपालिका द्वारा लिए गए घी के सैंपल की जांच उपरांत सीजेएम शिवपुरी संतोष गुप्ता की अदालत में मिलावटी घी बेचने वाले को छह माह का कारावास व एक हजार रुपए के अर्थदंड की सजा सुनाई गई। नपा की ओर से पैरवी एडवोकेट विनीत शर्मा ने की।
नपा सीएमओ रणवीर कुमार ने बताया कि पूर्व एचओ भारत भूषण पांडेय ने प्राइवेट बस स्टैंड पर स्थित मनोज अग्रवाल की दुकान से घी का सैंपल लिया था। जिसे जांच के लिए लेबोरेटरी में भेजा गया। जांच में घी मिलावटी पाया गया। खाद्य सामग्री में मिलावट होना मानव स्वास्थ्य के लिए खतरा मानते हुए न्यायाधीश ने घी विक्रेता मनोज अग्रवाल को छह माह के कठोर कारावास एवं एक हजार रुपए केअर्थदंड से दंडित किया। अर्थदंड की राशि अदा न करने पर दुकानदार को एक माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
चेक बाउंस के आरोपी को एक साल का कारावास
शिवपुरी.जेएमएफसी न्यायाधीश अभिषेक सक्सेना ने चेक बाउंस के मामले में एक युवक को एक साल के सश्रम कारावास सहित २ लाख ६५ हजार रुपए के प्रतिकर से दंडित किया है।
जानकारी के अनुसार आरोपी विजय कुमार पुत्र प्रताप सिंह राठौर निवासी काली माता मंदिर के पास फिजिकल रोड शिवपुरी ने परिवादी युसूफ खान से २ लाख ७ हजार रुपए उधार लिए थे। इस राशि के भुगतान के लिए विजय ने युसूफ को एक चेक दिया परंतु भुगतान की तिथि पर खाते में राशि न होने के कारण चेक बाउंस हो गया। युसूफ ने अपने वकील शैलेन्द्र समाधिया के माध्यम से विजय को नोटिस भिजवाया, किंतु नोटिस के बावजूद विजय ने युसूफ को भुगतान नहीं किया, तो मामले को न्यायालय में पेश किया गया। न्यायालय ने मामले की सुनवाई के दौरान प्रकरण में आए समस्त तथ्यों एवं साक्ष्यों पर विचारण उपरांत विजय कुमार राठौर को एक साल के सश्रम कारावास के दंड से दंडित किया है। इसके अलावा उसे परिवादी को २ लाख ६५ हजार रूपए की राशि अदा करने का आदेश भी दिया गया है। युसूफ की ओर से पैरवी एडव्होकेट शैलेन्द्र समाधिया ने की।
उचित मूल्य की दुकान में अनियमितता पर सेल्समैन को एक साल का कारावास
शिवपुरी . पोहरी के न्यायाधीश धीरज कुमार ने एक उचित मूल्य की दुकान में अनियमितता करने वाले सेल्समैन को दोषी करार देते हुए उसे एक साल के कारावास व एक हजार के अर्थदंड की सजा सुनाई है। मामले में पैरवी अभियोजन अधिकारी विशाल काबरा ने की।
अभियोजन के मुताबिक २५ अगस्त २०११ को कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी विजय कुमार जैन ने पोहरी के ग्राम मकरीझरा की उचित मूल्य की दुकान का निरीक्षण किया था। निरीक्षण में भारी पैमाने पर खाद्यान्न वितरण में अनियमिताएं पाई गईं थीं। बाद में इसमें पुलिस ने सेल्समैन कुश पालीवाल के खिलाफ ईसी एक्ट का मामला दर्ज कर चालान न्यायालय में पेश किया था। इसी मामले में सुनवाई के बाद आज न्यायाधीश ने यह फैसला सुनाया।

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