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जिले में दो हजार बिजली चोरी के प्रकरण होंगे वापस

locationशिवपुरीPublished: Aug 12, 2018 10:44:19 pm

Submitted by:

Rakesh shukla

गरीबों को राहत : लोक अदालत के माध्यम से सरकार देगी चुनावी उपहार

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जिले में दो हजार बिजली चोरी के प्रकरण होंगे वापस

शिवपुरी. चुनावी साल के चलते इन दिनों गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले लोगों की लॉटरी सी लग गई है। साढ़े चार साल से भले ही उन्हें बिजली के झटकों ने आहत किया हो लेकिन अब सरकार के आदेश पर संबल योजना और लोक अदालतों के माध्यम से राहत प्रदान की जा रही है। संबल योजना में अभी तक हजारों लोगों के करोड़ों रुपए के बिल माफ कर दिए गए हैं, वहीं अब 25 अगस्त को आयोजित होने वाली लोक अदालत में भी लगभग दो हजार हितग्राहियों के करोड़ों रुपए के विद्युत चोरी के प्रकरण वापस लेकर उन्हें राहत दी जाने वाली है।
उल्लेखनीय है कि राज्य सरकार संबल योजना के तहत पुराने बिजली बिल माफ कर गरीबों को हर माह 200 रुपए में बिजली देने की घोषणा कर चुकी है। यह बिल जारी करने से पहले हजारों लोगों के लगभग 60 करोड़ रुपए के बिल माफ किए जा चुके हैं। अब राज्य सरकार लोक अदालत के माध्यम से ऐसे असंगठित मजदूर, कर्मकार, बीपीएल कार्डधारियों और किसान उपभोक्ताओं के प्रकरण वापस लेने जा रही है, जिनके मामले न्यायालय में विचाराधीन हैं। जिले में ऐसे लगभग 2200 लोगों के पांच करोड़ रुपए के बिजली बिल के प्रकरण वापस लिए जाएंगे। प्रकरण वापस लेने के बाद उपभोक्ता का पूरा सरचार्ज माफ किया जाएगा तथा वसूली की मूल राशि का आधा भाग मप्र शासन व आधा भाग बिजली कंपनी द्वारा दिया जाएगा। बिजली कंपनी विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 135 व138 के तहत विशेष न्यायालयों में चल रहे मामलों को वापस लेगी।
25 अगस्त को लगने वाली लोक अदालत में करीब 2200 लोगों पर न्यायालय में चल रहे प्रकरणों को बिजली कंपनी वापस लेने जा रही है। इस अदालत में असंगठित मजदूर, कर्मकार, बीपीएल कार्डधारियों और किसान उपभोक्ताओं के प्रकरण वापस होंगे।
ये है प्रावधान
अगर नियमों की बात करें तो बिजली चोरी के मामले में पहली बार पकड़े जाने पर उपभोक्ता को सामान्य जुर्माना लगा कर छोड़ दिया जाता है, जबकि दूसरी बार पकड़े जाने पर 6 से 8 गुना जुर्माना लगाया जाता है।
शिखा शर्मा, जिला विधिक अधिकारी
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