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सीएम योगी ने इस बड़ी योजना का किया शुभारंभ, इन परिवार को मिलेगा फायदा

locationश्रावस्तीPublished: Oct 25, 2019 04:43:00 pm

Submitted by:

Abhishek Gupta

सीएम योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार को धनतेरस के अवसर पर सभी जिलों के लिए ‘कन्या सुमंगला योजना’ की शुरुआत की।

CM yogi

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लखनऊ. सीएम योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार को धनतेरस के अवसर पर सभी जिलों के लिए ‘कन्या सुमंगला योजना’ की शुरुआत की। लगभग 1200 करोड़ रुपये की इस योजना से हर जिले की करीब 500 बालिकाओं को लाभ मिलेगा। लोकभवन में आयोजित कार्यक्रम में महिला कल्याण विभाग की ओर से आयोजित समारोह में मुख्यमंत्री ने योजना व पोर्टल को लॉन्च किया। इस दौरान उन्होंने कुछ लाभार्थियों के खाते में ऑनलाइन प्रोत्साहन राशि भी भेजी, साथ ही कुछ लाभार्थियों को पंजीकरण प्रमाण पत्र भी सौंपे। कन्या भ्रूण हत्या जैसी कुप्रथा को समाप्त करने और परिवार नियोजन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से इस योजना की शुरुआत की गई है। सीएम ने कहा कि प्रदेश सरकार इस योजना के माध्यम से बेटियों के जन्म को प्रोत्साहित कर उन्हें आर्थिक सहायता देकर सशक्त बनाने का कार्य करेगी। इस योजना को लड़कियों की शिक्षा और स्वास्थ्य के साथ जोड़ा गया है, जिससे उनका भविष्य बेहतर हो सकेगा।
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3 साल के बच्चों को मिलेगा प्री-प्राइमरी स्कूल में दाखिला-
मुख्यमंत्री योगी ने कहा है कि प्रदेश की बेसिक शिक्षा परिषद के सभी स्कूलों के आंगनबाड़ी केंद्रों को प्री-प्राइमरी स्कूल के रूप में तब्दील किया जाएगा। इन प्री-प्राइमरी स्कूलों में 3 साल के बच्चों को पहली कक्षा में प्रवेश दिया जाएगा। उत्तर प्रदेश में यह व्यवस्था अगले सत्र से शुरू हो जाएगी। अभी प्राइमरी स्कूलों में पांच साल के बच्चों को ही पहली कक्षा में प्रवेश दिया जा रहा है।
बालिकाओं के जन्म से शिक्षा तक सरकार देगी इतनी राशि-
सीएम योगी ने कहा कि योजना के अंतर्गत बालिकाओं के जन्म के समय 2000 रुपए, एक वर्ष के टीकाकरण पूर्ण करने पर 1000 रुपए, कक्षा-1 में प्रवेश के समय 2000 रुपए, कक्षा-6 में प्रवेश के समय 2000 रुपए, कक्षा-9 में प्रवेश के समय 3000 रुपए और दसवीं व बारहवीं परीक्षा उत्तीर्ण कर डिग्री या दो वर्षीय या अधिक के डिप्लोमा कोर्स के प्रवेश लेने पर 5000 रुपए एकमुश्त प्रदान किए जाने की व्यवस्था है।
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परिवार की अधिकतम दो बच्चियों को योजना का लाभ-
उन्होंने कहा कि योजना के अन्तर्गत ऐसे लाभार्थी पात्र होंगे जिनका परिवार उत्तर प्रदेश का निवासी हो, जिनकी पारिवारिक वार्षिक आय अधिकतम 3 लाख रुपए तथा जिनके परिवार में अधिकतम दो बच्चे हों। किसी परिवार की अधिकतम दो बच्चियों को योजना का लाभ प्राप्त हो सकता है।
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