धान की बिक्री के लिए ये प्रक्रिया पूरी करना अनिवार्य जिलाधिकारी ने यह भी बताया कि जनपद में धान की बिक्री के लिए किसान बन्धुओं को खाद्य विभाग के पोर्टल पर पंजीकरण कराना अनिवार्य है। यह पंजीकरण किसी भी सहज जनसुविधा केन्द्र, साईवर कैफे या स्वयं से खाद्य विभाग के पोर्टल पर जाकर किया जा सकता है। इस वर्ष ओटीपी आधारित पंजीकरण की व्यवस्था की गयी है। जिसके लिए किसान बन्धु पंजीकरण के समय अपना वर्तमान मोबाईल नम्बर ही अंकित कराये जिससे एसएमएस द्वारा प्रेषित ओटीपी को भरकर पंजीकरण की प्रक्रिया को पूर्ण किया जा सके। पंजीकरण के लिए कम्प्यूटराईज्ड खतौनी, फोटोयुक्त पहचान पत्र, बैंक पासबुक की छायाप्रति व आधार कार्ड लाना अनिवार्य होगा।