जिलाधिकारी ने यह भी कहा कि लोगों से अपील करने एवं उन्हें आगाह करने के बाद भी यदि जिले में कहीं भी बाल विवाह करने की सूचना मिली तो जांच कराकर बाल विवाह करने वाले परिवारजनों एवं नाबालिक शादी रिस्ता को मंजूर करने वालों के विरूद्ध एफआईआर दर्ज कराई जायेगी। कम उम्र में शादी और कम उम्र में मां बनने से लड़कियों की सेहत पर बुरा असर पड़ता है। उनके शरीर में बहुत से पोषक तत्वों की कमी हो जाती है। कम उम्र में मां बनने से होने वाले बच्चे कुपोषण का शिकार हो जाते हैं। इसलिए विवाह के लिए लड़की की न्यूनतम आयु 18 वर्ष और लड़के की आयु 21 वर्ष होनी चाहिए। बाल विवाह होने का मुख्य कारण अशिक्षा व जनसंख्या वृद्धि है। उन्होने कहा कि बाल विवाह के सम्बन्ध में जो भी व्यक्ति जानकारी देगा और जांच कराने पर सत्य पाया जाता है तो जानकारी देने वाले को 1000 रुपये का पुरूस्कार दिया जायेगा। तथा उसका नाम गुप्त रखा जायेगा। बाल विवाह की सूचना जिला प्रोबेशन अधिकारी के मोबाइल नम्बर 7518024032 या महिला हेल्पलाइन नम्बर 1090, 181, 112 पर भी दी जा सकती है।