पंजीकरण के बाद अंशदान जमा न करने वाले श्रमिक को इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। इस के साथ ही पंजीकृत श्रमिक यदि 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों से मजदूरी करवाते पाया गया तब भी उसे इन योजनाओं का लाभ नहीं मिलेगा। वहीं बोर्ड द्वारा पंजीकृत श्रमिकों से सौर ऊर्जा सहायता योजना के तहत 250 रुपये अतिरिक्त धनराशि ली जाएगी।
इस योजना के तहत बेल्डिंग, बढ़ई, कुआं खोदना, रोलर चलाना, छप्पर डालने का कार्य, कुएं से गाद हटाना, चट्टान तोड़ने या खनिकर्म, राजमिस्त्री, प्लम्ब, लोहार, मोजैक पॉलिश, सड़क निर्माण, मिक्सर चलाना, पुताई, इलेक्ट्रिक वर्क, हथौड़ा चलाना, सुरंग निर्माण, टाइल्स लगाना, स्प्रे वर्क या मिक्सिंग वर्क व मार्बल एवं स्नोन्स वर्क में कार्य करने वाले पंजीकृत मजदूर योजना का लाभ ले सकते हैं।
निर्माण श्रमिकों के लिए लागू योजनाओं में मातृत्व हितलाभ योजना, शिशु हितलाभ योजना, निर्माण कामगार बालिका मदद योजना, संत रविदास शिक्षा सहायता योजना,आवासीय विद्यालय योजना, मेधावी छात्र पुरस्कार, कौशल विकास तकनीकी उन्नयन एवं प्रमाणन योजना, निर्माण श्रमिक भोजन सहायता योजना, कन्या विवाह सहायता योजना, सौर ऊर्जा सहायता योजना, चिकित्सा सुविधा योजना, गंभीर बीमारी सहायता योजना, अक्षमता पेंशन योजना, निर्माण कामगार मृत्यु एवं विकलांगता सहायता योजना, निर्माण कामगार अंत्येष्टि सहायता योजना शामिल हैं।