मंगल भवन में ठहरे श्रमिकों के साथ गाली गलौंज व अभद्रता करने वाले पैरालीगल वालेंटियरों पर मामला दर्ज
शराब के नशे में रात मे जाकर कर रहे थे हंगामा, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम सहित भादवि की धाराओं के तहत पुलिस ने दर्ज किया मामला
A case has been registered against paralegal volunteers for abusing an
सीधी/रामपुर नैकिन। रामपुर नैकिन के मंगल भवन में रोके गए बाहर से आए श्रमिकों के साथ रात में जाकर गाली गलौंज, अभद्रता व हंगामा करने वाले दो पैरालीगल वालेंटियरों के खिलाफ रामपुर नैकिन पुलिस ने राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम की धाराओं के साथ ही भादवि की धाराओं के तहत अपराध पंजीबद्ध किया है। उक्त लोग अपने को सोशल मीडिया पत्रकार भी बता रहे थे।
बताया गया कि शनिवार की रात करीब 11 बजे रामपुर नैकिन के मंगल भवन में प्रशासन द्वारा ठहराए गए श्रमिकों के पास जाकर रामपुर नैकिन निवासी राम विकास मिश्रा पिता रामबहोर मिश्रा उम्र 30 वर्ष एवं बिमलेंद्र द्विवेदी पिता राम सुमिरन द्विवेदी उम्र 40 वर्ष स्वयं को पैरालीगल वालेंटियर एवं सोशल मीडिया का पत्रकार बताकर श्रमिकों के साथ काफी गाली गलौंज व अभद्रता कर रहे थे। दोनो ने शराब के नशे में काफी हंगामा किया। मौके पर उपस्थित पुलिस ने दोनो को ले जाकर मेडिकल परीक्षण कराया और दोनो आरोपियों के विरूद्ध राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 51 (ख) के साथ ही भादवि की धारा 188, 294, 269, 270 एवं 34 के तहत अपराध पंजीबद्ध करने के बाद मुचलका जमानत पर छोड़ दिया गया। बता दें कि इन दिनों जिले में बड़ी संख्या में सोशल मीडिया के पत्रकार बनकर लोग घूम रहे हैं, वह स्वयं को पत्रकार बताकर लॉक डाउन का उल्लंघन करने के साथ ही पुलिसकर्मियों व अधिकारियों को धौंस दिखाने से भी पीछे नहीं हटते। जिन पर अब पुलिस ने कार्रवाई शुरू कर दी है।