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वरिष्ठ अध्यापक के नियम विरूद्ध पदोन्नति को कलेक्टर ने किया अपास्त

locationसीधीPublished: May 21, 2019 10:14:48 pm

Submitted by:

Manoj Kumar Pandey

मुख्य नगरपालिका अधिकारी नगर पंचायत रामपुर नैकिन द्वारा वर्ष 2016 में दी गई थी नियम विरूद्ध पदोन्नति, पदोन्नति के लिए दोषी अधिकारियों एवं कर्मचारियों के विरुद्ध सेवा आहरण नियमों के तहत अनुशासनात्मक कार्रवाई के लिए भेजा गया प्रस्ताव

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सीधी। कलेक्टर अभिषेक सिंह ने मुख्य नगरपालिका अधिकारी नगर पंचायत रामपुर नैकिन द्वारा बाला प्रसाद तिवारी को वरिष्ठ अध्यापक के पद पर नियम विरुद्ध जारी पदोन्नति आदेश को अपास्त कर दिया गया है। यह आदेश दिनांक 30 जुलाई 2016 को जारी कर शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय रामपुर नैकिन में वरिष्ठ अध्यापक के पद पर पदोन्नति का लाभ दिया गया था।
मुख्य नगर पालिका अधिकारी नगर पंचायत रामपुर नैकिन द्वारा अध्यापक से वरिष्ठ अध्यापक के पद पर पदोन्नति हेतु निर्धारित आर्हता न्यूनतम सात वर्ष का अनुभव को नजर अंदाज करते हुए वरिष्ठ अध्यापक के पद पर पदोन्नति का लाभ बाला प्रसाद तिवारी को दिया गया था। कलेक्टर ने आदेश जारी करते हुए जिला शिक्षा अधिकारी सीधी को निर्देशित किया है कि मुख्य नगरपालिका अधिकारी नगर परिषद रामपुर नैकिन जिला सीधी द्वारा बाला प्रसाद तिवारी की वरिष्ठ अध्यापक के पद पर की गई नियम विरुद्ध पदोन्नति के लिए दोषी अधिकारियों एवं कर्मचारियों के विरुद्ध सेवा आहरण नियमों के तहत अनुशासनात्मक कार्रवाई का प्रस्ताव संभाग आयुक्त तथा शासन के सक्षम अधिकारी और विभाग को प्रेषित करें।
सरपंच ग्राम पंचायत जमुनिहा नंबर-२ एवं कोष्टा कोठार को धारा 40 का नोटिस-
मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत अवि प्रसाद ने अनियमितता पाए जाने पर जनपद पंचायत रामपुर नैकिन की ग्राम पंचायत जमुनिहा नं.-2 के सरपंच देवकी सिंह और ग्राम पंचायत कोष्ठा कोठार के सरपंच रमेश बंशल को मध्य प्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 40 के तहत सरपंच पद से पृथक किए जाने की कार्रवाई के पूर्व कारण बताओ सूचना पत्र जारी करते हुए 25 मई को न्यायालय में उपस्थित होकर प्रति उत्तर प्रस्तुत करने का लेख किया है। ग्राम पंचायत जमुनिहा नं.-2 की सरपंच देवकी सिंह द्वारा अपने पत्र के माध्यम से अपात्र व्यक्तियों के फर्जी, कूटरचित दस्तावेज तैयार कर गलत तरीके से 16 अपात्र व्यक्तियों को पेंशन स्वीकृत कराई गई। इस संबंध में जनपद पंचायत द्वारा कराई गई जांच में यह सामने आया कि मतदाता सूची 2018 के अनुसार 60 वर्ष से कम आयु होने के बाद भी वृद्धावस्था पेंशन के लिए कूटरचित दस्तावेज लगाकर पेंशन प्रकरण तैयार किया गया है। इसी प्रकार ग्राम पंचायत कोष्ठा कोठार के ग्राम सुंदरी में बड़ा तालाब के पास शांतिधाम निर्माण तथा मुगल तालाब के पास शांतिधाम निर्माण में वित्तीय अनियमितता पाए जाने पर नोटिस जारी किया गया है।
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