Case of robbery and kidnapping finally registered after police siege
सीधी/मझौली। अपहरण व लूट की शिकायत लेकर तीन दिन से मझौली थाने का चक्कर लगा रहे पीडि़त की शिकायत जब मझौली पुलिस द्वारा नहीं दर्ज की गई तो पीडि़त ने परिजनों व ग्रामीणों के साथ मिलकर थाने का घेराव कर दिया। घेराव के बाद पीडि़त की शिकायत मझौली पुलिस को मजबूर होकर सुननी पड़ी, और आरोपियों के विरूद्ध अपराध दर्ज किया गया। हलांकि अपहृत बच्चे की अभी भी तलाश नहीं हो पाई है, और न ही लूट का सामान बरामद किया गया है। बताया गया कि पुलिस थाना मझौली अंतर्गत भैंसवाही निवासी उपेंद्र सिंह गहरवार पिता जयराम सिंह 65 वर्ष ने 6 दिसंबर को पुलिस थाना मझौली पहुंचकर एक शिकायती आवेदन दिया था, जिसमें उल्लेख किया गया था कि वह अपनी पत्नी गीता सिंह व नाती विवान सिंह के साथ स्कूटी में सवार होकर गत 4 दिसंबर को अपरान्ह करीब 3.30 बजे दियाडोल स्थित अपने खेत की ओर जा रहे थे, जहां कॉलेज मोड़ के पास सावित्री केवट पार्षद के घर के सामने पहले से खड़ी सफेद रंग की बोलेरो मेरे वहां से निकलते ही पीछा करने लगी, और मैं इधर-उधर स्कूटी से चलता रहा। अंतत: आईटीआई कॉलेज के पास से दियाडोल मार्ग में पहुंचते ही बोलेरो वाहन मेरे स्कूटी के सामने लगा दिया गया और उससे नेहरू नगर रीवा निवासी संजय सिंह व उनकी पत्नी नम्रता सिंह के साथ तीन अन्य महिलाएं जो अपना मुंह कपड़े से बांधे हुई थी, उतरकर मेरे नाती को मुझसे छीनने लगी व मेरे न देने पर मुझसे व मेरी पत्नी के साथ मारपीट भी की गई और मेरे नाती को मुझसे छीन कर बोलेरो वाहन में बैठा लिया गया, बाद में उसी वाहन में जबरन हमें और हमारे पत्नी को भी बैठा लिया गया। इसके उपरांत मड़वास से टिकरी मार्ग होते हुए रीवा ले गए। रास्ते में हम दोनों के साथ गाली-गलौंज व मारपीट की गई, वहीं चैन, अंगूठी के साथ ही हम दोनों के मोबाइल भी छीन लिए गए। रीवा पहुंचने पर नया बस स्टैंड में मुझे व मेरी पत्नी को वाहन से उतार दिया गया और मेरे नाती को अपने साथ ले गए। पीडि़त का आरोप है कि रीवा से लौटने के बाद उक्त घटना शिकायत करने मैं मझौली थाने गया लेकिन मेरी शिकायत दर्ज नहीं की गई, इसके बाद मैं शिकायत दर्ज कराने लगातार थाने का चक्कर लगाता रहा, लेकिन शिकायत दर्ज नहीं हुई तो यह रास्ता अपनाना पड़ा। अंतत: थाना घेराव की स्थिति निर्मित हुई तब जाकर आरोपियों के विरुद्ध लूट व अपहरण का मामला दर्ज किया गया। उक्त मामले में मझौली पुलिस द्वारा आरोपियों के विरूद्ध भादवि की धारा 294, 323, 363, 392 व 34 के तहत मामला पंजीबद्ध किया गया है। …….शिकायती आवेदन की जांच के बाद मामला दर्ज किया गया है, वास्तविकता पता लगाने में हुई देरी के चलते प्राथमिकी दर्ज करने में देरी हुई है। अजय सिंह, प्रभारी नगर निरीक्षक मझौली