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अनलॉक में इन गतिविधियों पर प्रतिबंध जारी रहेगा, आदेश जारी

locationसीधीPublished: Jul 18, 2021 06:52:17 pm

Submitted by:

Ajay Chaturvedi

-कलेक्टर रवींद्र चौधरी ने जारी किया नया आदेश

कलेक्टर सीधी रवींद्र कुमार चौधरी

कलेक्टर सीधी रवींद्र कुमार चौधरी

सीधी. कलेक्टर रवींद्र कुमार चौधरी ने अनलॉक के संबंध में नवीन संशोधित आदेश जारी किया है। इसके तहत अभी हर तरह की सामाजिक, राजनैतिक, धार्मिक गतिविधियां पूर्व की तरह प्रतिबंधित रहेंगी। स्कूल-कॉलेज व कोचिंग आदि भी अभी नहीं खुलेंगे। पठन-पाठन ऑनलाइन ही होंगे।
जारी आदेशानुसार जिला सीधी में सामाजिक, राजनैतिक, सांस्कृतिक गतिविधियां, धार्मिक आयोजन, मेला, खेल, मनोरंजन आदि पर अभी रोक रहेगी। स्कूल-कॉलेज खोले जाने के संबंध में शासन से जारी आदेश के तहत कार्रवाई होगी। शासन का आदेश जारी होने तक स्कूल-कॉलेज व कोंचिंग संस्थान बंद रहेंगें। केवल ऑनलाइन क्लासेज ही चल सकेंगी। प्रशिक्षण कार्यक्रम हॉल की 50 प्रतिशत क्षमता की सीमा तक संचालित किए जा सकेंगें।
सभी धार्मिक व पूजा स्थल खुल सकेंगें लेकिन एक साथ एक वक्त में अधिकतम 6 व्यक्तियों का ही प्रवेश हो सकेगा। सभी प्रकार की दुकानें, व्यावसायिक प्रतिष्ठान, निजी कार्यालय, शॉपिंग मॉल, जिम अपने नियत समय तक खुल सकेंगें। सिनेमा घर और थियेटर कुल क्षमता के 50 प्रतिशत की सीमा तक संचालित किए जा सकेंगे। सिनेमा घर संचालक को कोविड-19 प्रोटोकॉल का पालन करना अनिवार्य होगा।
सभी वृहद, मध्यम, लघु एवं सूक्ष्म उद्योग अपनी पूर्ण क्षमता पर कार्य कर सकेंगे तथा निर्माण गतिविधियां सतत चल सकेंगी। जिम एवं फिटनेस सेंटर्स 50 प्रतिशत क्षमता पर कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुये खुल सकेंगे। समस्त खेलकूद के स्टेडियम खुलेंगे लेकिन खेल आयोजनों में दर्शक शामिल नहीं होंगे। सभी रेस्टोरेंट 100 प्रतिशत क्षमता से कोविड-19 प्रोटोकॉल की शर्त का पालन करते हुये रात 10 बजे तक खुल सकेंगें।
विवाह कार्यक्रम में दोनों पक्षों को मिलाकर अधिकतम 100 व्यक्तियों को अनुमति रहेगी। विवाह आयोजक को संबंधित उपखंड मजिस्ट्रेट कार्यालय में अतिथियों के नाम की सूची आयोजन से पूर्व सौंपना होगा। अन्त्येष्टि में अधिकतम 50 लोगों की अनुमति रहेगी।
अनुमन्य गतिविधियों के अलावा किसी भी स्थान पर 6 से अधिक व्यक्तियों के एकत्र होने पर प्रतिबंध रहेगा। अंतर्राज्यीय तथा राज्यांतरिक व्यक्तियों, माल एवं सर्विसेज का आवगमन निर्बाध रहेगा। जिला अंतर्गत नगरीय क्षेत्रों में रात्रि 11 बजे से प्रातः 6 बजे तक नाइट कर्फ्यू रहेगा।
हर हाल में कोविड-19 प्रोटोकॉल जैसे सोशल डिस्टेंसिंग, फेस मास्क पहनना, सेनेटाइजर का उपयोग, नो मास्क नो सर्विस आदि का पालन करना अति आवश्यक होगा।

उपरोक्त शर्तो का उल्लंघन करने की स्थिति में संबंधित के विरूद्ध आईपीसी की सुसंगत धाराओं सहित कोविड-19 रेगुलेशन 2020 व राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।

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