तत्कालीन लेखापाल भी शामिल
आरोपियों में तत्कालीन दो जिला शिक्षा अधिकारी राय सिंह एवं रमाशंकर मिश्रा, तत्कालीन विकासखंड शिक्षा अधिकारी रामपुर नैकिन मान सिंह उइके व तत्कालीन लेखापाल बीइओ कार्यालय रामपुर नैकिन कुमुद कुमार शुक्ला शामिल हैं। आरोपियों के विरुद्ध आईपीसी की धारा420, 467, 471, 409 तथा 34 के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया है।
बिना पात्रता परीक्षा के दे दी थी नियुक्ति
गौरतलब है कि जनपद पंचायत रामपुर नैकिन में 2011 में बिना विज्ञापन सहित अन्य औपचारिकताएं पूरी करते हुए बिना पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण चार अभ्यर्थियों को संविदा शाला शिक्षक वर्ग-३ के पद चयनित कर लिया गया था। गड़बड़ी को लेकर जनपद पंचायत सदस्य शकुंतला पांडेय ने कमिश्नर न्यायायल में सीइओ जनपद रामपुर नैकिन सहित संविदा शाला शिक्षक वर्ग-३ में चयनित सतीश कुमार पांडेय पिता श्यामसुंदर निवासी ग्राम सगौनी, दीपा पांडेय पिता राजेंद्र पांडेय निवासी ममदर, राजेश कुमार साहू पिता रामदुलारे साहू निवासी ग्राम कोष्टा तथा विभा शर्मा पिता तुलसीराम शर्मा निवासी ग्राम गड़हरा के विरुद्ध निगरानी प्रकरण दायर किया था।
आरोपियों में तत्कालीन दो जिला शिक्षा अधिकारी राय सिंह एवं रमाशंकर मिश्रा, तत्कालीन विकासखंड शिक्षा अधिकारी रामपुर नैकिन मान सिंह उइके व तत्कालीन लेखापाल बीइओ कार्यालय रामपुर नैकिन कुमुद कुमार शुक्ला शामिल हैं। आरोपियों के विरुद्ध आईपीसी की धारा420, 467, 471, 409 तथा 34 के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया है।
बिना पात्रता परीक्षा के दे दी थी नियुक्ति
गौरतलब है कि जनपद पंचायत रामपुर नैकिन में 2011 में बिना विज्ञापन सहित अन्य औपचारिकताएं पूरी करते हुए बिना पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण चार अभ्यर्थियों को संविदा शाला शिक्षक वर्ग-३ के पद चयनित कर लिया गया था। गड़बड़ी को लेकर जनपद पंचायत सदस्य शकुंतला पांडेय ने कमिश्नर न्यायायल में सीइओ जनपद रामपुर नैकिन सहित संविदा शाला शिक्षक वर्ग-३ में चयनित सतीश कुमार पांडेय पिता श्यामसुंदर निवासी ग्राम सगौनी, दीपा पांडेय पिता राजेंद्र पांडेय निवासी ममदर, राजेश कुमार साहू पिता रामदुलारे साहू निवासी ग्राम कोष्टा तथा विभा शर्मा पिता तुलसीराम शर्मा निवासी ग्राम गड़हरा के विरुद्ध निगरानी प्रकरण दायर किया था।
कमिश्नर न्यायालय ने पाया अवैध
यह निगरानी कलेक्टर सीधी जारी निर्देश दिनांक ७ फरवरी २०११ के पालन में जनपद पंचायत रामपुर नैकिन द्वारा अनावेदक चयनित संविदा शाला शिक्षक को जारी चयनित आदेश के विरुद्ध धारा ९१ पंचायत राज अधिनियम १९९३ के तहत बनाए गए अपील एवं पुनरीक्षण नियम ५ के तहत प्रस्तुत की गई थी। कमिश्नर न्यायालय ने प्रकरण का अवलोकन करने के बाद उक्त नियुक्तियों को पूरी तरह से अवैध पाया।
यह निगरानी कलेक्टर सीधी जारी निर्देश दिनांक ७ फरवरी २०११ के पालन में जनपद पंचायत रामपुर नैकिन द्वारा अनावेदक चयनित संविदा शाला शिक्षक को जारी चयनित आदेश के विरुद्ध धारा ९१ पंचायत राज अधिनियम १९९३ के तहत बनाए गए अपील एवं पुनरीक्षण नियम ५ के तहत प्रस्तुत की गई थी। कमिश्नर न्यायालय ने प्रकरण का अवलोकन करने के बाद उक्त नियुक्तियों को पूरी तरह से अवैध पाया।
हाईकोर्ट से स्टे
प्रकरण में कुछ जिम्मेदारों को हाईकोर्ट से स्टे ले रखा है। उनके विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध नहीं किया गया है। दस्तावेज खंगाले जा रहे। अभी और आरोपी बढ़ सकते हैं।
विनायक प्रसाद योगी, नगर निरीक्षक थाना रामपुर नैकिन
प्रकरण में कुछ जिम्मेदारों को हाईकोर्ट से स्टे ले रखा है। उनके विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध नहीं किया गया है। दस्तावेज खंगाले जा रहे। अभी और आरोपी बढ़ सकते हैं।
विनायक प्रसाद योगी, नगर निरीक्षक थाना रामपुर नैकिन