scriptफेसबुक अकाउंट में युवती की अश्लील फोटो पोस्ट करने पर कोर्ट ने युवक को भेजा जेल | Court sent young man to jail posting pornography of girl in Facebook | Patrika News

फेसबुक अकाउंट में युवती की अश्लील फोटो पोस्ट करने पर कोर्ट ने युवक को भेजा जेल

locationसीधीPublished: Apr 08, 2019 11:32:13 pm

Submitted by:

Anil singh kushwah

आपत्तिजनक टिप्पणी व जान से मारने की धमकी देने पर युवक की जमानत नामंजूर

Court sent young man to jail posting pornography of girl in Facebook

Court sent young man to jail posting pornography of girl in Facebook

सीधी. फेसबुक अकाउंट में युवती की अश्लील फोटो डालकर परिवार के बारे में आपत्तिजनक टिप्पणी करने व जान से मारने की धमकी देने वाले युवक की जमानत नामंजूर करते हुए न्यायालीय ने जेल भेज दिया है। बताया गया कि ग्राम पचोखर थाना चुरहट निवासी गौरव गौतम पिता महेंद्र गौतम (28) ने युवती पिंकी (परिवर्तित नाम) के बारे में अपने फेसबुक अकाउंट से अश्लील फोटो पोस्ट करते हुए फरियादिया के परिवार के बारे में आपत्तिजनक कमेंट किया एवं जान से मारने की धमकी दी थी।
आरोपी की जमानत नामंजूर
युवती के परिजनों की शिकायत पर चुरहट पुलिस ने अभियुक्त के विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना के दौरान गिरफ्तार कर न्यायालय चुरहट के समक्ष प्रस्तुत किया। यहां आरोपी की ओर से जमानत का आवेदन प्रस्तुत किया गया। इसका पुरजोर विरोध करते हुए सहायक जिला अभियोजन अधिकारी चुरहट मुकेश कुमार अभिनंदन ने प्रभावी दलीलें प्रस्तुत करते हुए अभियुक्त को जेल भेजे जाने का अनुरोध किया। इस आधार पर प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट की न्यायालय ने आरोपी की जमानत नामंजूर करते हुए जेल भेज दिया।
इधर, अवैध शराब बेचने पर सजा
रामपुर नैकिन थाना अंतर्गत ग्राम बुढग़ौना में आरोपी रामसुंदर यादव पिता शिवबालक (55) ने बिना अनुज्ञा पत्र के 40 पाव देशी प्लेन शराब विक्रय के लिए रखा था। मुखबिर की सूचना मिलने पर पिपरांव चौकी पुलिस ने दबिश छापामार कार्रवाई करते हुए आबकारी एक्ट के तहत अपराध पंजीबद्ध कर अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया। इस प्रकरण में सहायक जिला अभियोजन अधिकारी रामपुर नैकिन विक्रम कुमार दुबे ने शासन की ओर से पैरवी की। न्यायालय न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी रामपुर नैकिन ने धारा 34 आबकारी एक्ट के तहत दोषी को 1000 के अर्थदंड एवं न्यायालय उठने तक की सजा से दंडित किया गया।
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