युवती के परिजनों की शिकायत पर चुरहट पुलिस ने अभियुक्त के विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना के दौरान गिरफ्तार कर न्यायालय चुरहट के समक्ष प्रस्तुत किया। यहां आरोपी की ओर से जमानत का आवेदन प्रस्तुत किया गया। इसका पुरजोर विरोध करते हुए सहायक जिला अभियोजन अधिकारी चुरहट मुकेश कुमार अभिनंदन ने प्रभावी दलीलें प्रस्तुत करते हुए अभियुक्त को जेल भेजे जाने का अनुरोध किया। इस आधार पर प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट की न्यायालय ने आरोपी की जमानत नामंजूर करते हुए जेल भेज दिया।
रामपुर नैकिन थाना अंतर्गत ग्राम बुढग़ौना में आरोपी रामसुंदर यादव पिता शिवबालक (55) ने बिना अनुज्ञा पत्र के 40 पाव देशी प्लेन शराब विक्रय के लिए रखा था। मुखबिर की सूचना मिलने पर पिपरांव चौकी पुलिस ने दबिश छापामार कार्रवाई करते हुए आबकारी एक्ट के तहत अपराध पंजीबद्ध कर अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया। इस प्रकरण में सहायक जिला अभियोजन अधिकारी रामपुर नैकिन विक्रम कुमार दुबे ने शासन की ओर से पैरवी की। न्यायालय न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी रामपुर नैकिन ने धारा 34 आबकारी एक्ट के तहत दोषी को 1000 के अर्थदंड एवं न्यायालय उठने तक की सजा से दंडित किया गया।