बैठक में समिति के सदस्यों ने कई महत्वपूर्ण सुझाव दिए। लोगों को जागरूक करने को प्रशासन संग सामाजिक संगठनों व प्रबुद्ध नागरिकों भी शामिल कर अभियान चलाने का सुझाव भी आया। यह भी कहा गया कि ऐसे इंतजाम हों कि दुकानों में बिना मास्क आने वाले ग्राहकों को कोई समान न दिया जाए। दुकानदार अपने स्तर से भी सावधानी बरतें, मास्क रखें और ग्राहकों को मास्क पहनने को प्रेरित करें। टोका-टोकी बेहद जरूरी है। सदस्यों ने कहा कि आवश्यकतानुसार दुकानदार ग्राहकों को उचित मूल्य पर मास्क उपलब्ध कराएं।
साथ ही सेनेटाइजर की अनिवार्य व्यवस्था हो। दुकानें रात में नौ बजे तक ही खुलें। जरूरत पड़े तो दुकान खोलने का समय और घटाया भी जा सकता है। बसों, टैक्सी, ऑटो जैसे सार्वजनिक वाहनों में भी मास्क का प्रयोग अनिवार्य रहे।
वैवाहिक समारोहों में विशेष सावधानी बरती जाय। सीमित संख्या में ही लोग उपस्थित हो और इन समारोहों में हर व्यक्ति के लिए मास्क व सेनेटाइजर का इस्तेमाल अनिवार्य किया जाए। समारोह वाले स्थलों पर सेनेटाइजेशन के पुख्ता इंतजाम हों। विवाह घरों में इन निर्देशों का पालन अनिवार्य किया जाय।
इस मौके पर सांसद रीती पाठक ने कहा कि बढ़ते संक्रमण के मद्देनजर लोगों को स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने को आवश्यक तैयारियां रखी जाय। सांसद ने शासकीय उचित मूल्य की दुकानों एवं बैंकों में लगने वाली भीड़ पर विशेष चिंता व्यक्त की। कहा कि शासकीय उचित मूल्य दुकानों पर संक्रमण की रोकथाम को आवश्यक सामग्रियों जैसे नान कॉन्टैक्ट थर्मामीटर आदि उपलब्ध कराने को सांसद निधि से राशि उपलब्ध कराई गई है।
कलेक्टर रवींद्र कुमार चौधरी ने कहा कि कोविड-19 का संकट अभी टला नहीं है। आपकी थोड़ी सी भी लापरवाही आपके और आपके परिवार के लिए घातक हो सकती है, इसलिए विशेष सावधानी और सतर्कता रखें। कलेक्टर ने स्वास्थ्य विभाग स्तर से जारी एडवाईजरी के पालन की अपील की। उन्होंने कहा कि केवल अति आवश्यक कार्य होने पर ही घरों से बाहर निकलें। घर से बाहर निकलने पर मास्क का प्रयोग अनिवार्य रूप से किया जाय। नियमित अंतराल पर अपने हांथों को साबुन-पानी से स्वच्छ करें या सेनेटाइज करें। सार्वजनिक स्थानों पर दो गज की दूरी का ध्यान रखें। कलेक्टर चौधरी ने कहा कि कोरोना के लक्षण जैसे सर्दी, खांसी, बुखार , सांस लेने में तकलीफ होने पर अपने नजदीकी फीवर क्लीनिक में जांच कराएं।
पुलिस अधीक्षक पंकज कुमावत ने बताया कि शासन से जारी निर्देशों के उल्लंघन पर कठोर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। सार्वजनिक स्थानों पर बिना मास्क आने वालों, सार्वजनिक स्थानों पर थूकने, दुकानों में अनावश्यक भीड़ लगाने तथा सामाजिक दूरी का पालन नहीं करने पर जुर्माने के साथ-साथ वैधानिक कार्रवाई भी की जाएगी। उन्होंने कहा कि संक्रमण को रोकना हम सभी की नैतिक जिम्मेदारी है। किसी एक की लापरवाही से अन्य लोगों को भी खतरा हो सकता है। ऐसे में प्रियजनों के जीवन की रक्षा के लिए स्वयं भी सावधानी रखें तथा अन्य लोगों को भी प्रेरित करें।
बैठक में समस्त उपखंड अधिकारी, गणमान्य नागरिक, इंद्र शरण सिंह चौहान, गुरुदत्त शरण शुक्ल, सुरेश सिंह, पुष्पराज सिंह, डॉ. अनूप मिश्रा सहित समिति के शासकीय एवं अशासकीय सदस्य उपस्थित रहे।