ग्राम पंचायत के सचिव देवेंद्र सिंह को मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत अवि प्रसाद ने उक्त प्रकरण पर शासकीय राशि का दुरुपयोग किया जाना प्रमाणित पाए जाने पर तत्काल प्रभाव से निलंबित करने का आदेश जारी किया है।
वहीं मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत कुसमी संदीप डाबर को ग्राम रोजगार सहायक शिवपूजन शुक्ला के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई किए जाने का पत्र जारी किया है। कार्यपालन यंत्री ग्रामीण यांत्रिकी सेवा एवं परियोजना अधिकारी जिला पंचायत सिद्धगोपाल वर्मा द्वारा की गई जांच के अनुसार ग्राम पंचायत रौहाल में मनरेगा से निर्मित सुदूर सड़क निर्माण मुख्य सड़क आंगनबाड़ी से हरिजन बस्ती कोतमा में तकनीकी स्वीकृति अनुसार कार्य न कराने, गुणवत्ताहीन कार्य का कार्य से अधिक मूल्यांकन कर राशि आहरित करने तथा वास्तविक मजदूरों को मजदूरी भुगतान न करने पर 72,875 रुपए तालाब निर्माण कोतमा गरतखाड़ी कार्य में 84,896 रुपए का बिना कार्य कराए आहरण करने तथा 25 ट्रॉली मुरम, 55 टैंकर पानी एवं 50 घंटा जेसीबी मशीन के बिल का भुगतान लकी ट्रेडर्स भगवार का होने पर भुगतान सुनैना गुप्ता को किया जाना पाया गया।
जांच में गड़बड़ी मिलने पर जिला पंचायत सीइओ अवि प्रसाद ने सरपंच लीलावती सिंह को मप्र पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम की धारा 40 के तहत सरपंच पद से पृथक किए जाने की कार्रवाई के पूर्व का नोटिस जारी किया है, साथ ही अधिनियम की धारा 89 के तहत आहरित राशि की वसूली का विनिश्चियन करने का पत्र कलेक्टर अभिषेक सिंह को भेजा है।