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कोरोना वायरस को लेकर 31 मार्च तक सीधी जिले मे लॉक डाउन घोषित

जिला मजिस्ट्रेट ने जारी किए प्रतिबंधात्मक आदेश, उल्लंघन करने पर होगी वैधानिक कार्रवाई

सीधीMar 24, 2020 / 08:51 pm

Manoj Kumar Pandey

Lockdown declared in Sidhi district till 31st March due to corona viru

Lockdown declared in Sidhi district till 31st March due to corona viru

सीधी। जिला मजिस्ट्रेट रवींद्र कुमार चौधरी ने आदेश जारी कर जिले में तत्काल प्रभाव से पूर्ण लॉकडाउन घोषित किया है। पूर्ण लॉकडाउन में किसी भी व्यक्ति को अपने घर से बाहर निकलने की अनुमति नहीं होगी। जिले की सभी सीमाएं सील की गई हैं। किसी भी माध्यम सड़क अथवा रेल से जिले की सीमा में बाहरी लोगों का आगमन प्रतिबंधित किया गया है। सीधी जिले के अंतर्गत शासकीय वाहनों, एंबुलेंस, फायर ब्रीगेड, सफाई वाहन, विद्युत उत्पादन में संलग्न कोयला वाहन को छोड़कर समस्त सार्वजनिक एवं निजी वाहनों, बस, ऑटो, कैब, टैक्सी का परिचालन एवं व्यक्तियों का आवागमन 26 मार्च तक प्रतिबंधित किया गया है। उक्त अवधि में मेडिसीन, राशन, गैस एजेंसी एवं सब्जियों के वाहन प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे। जिले में निवासरत् सभी नागरिकों का जिले की सीमा से बाहर जाना तत्काल प्रभाव से प्रतिबंधित किया गया है।
जारी आदेशानुसार जिले के समस्त शासकीय एवं अद्र्धशासकीय कार्यालय बंद किए गए हैं, परंतु सभी विभागीय अधिकारी एवं कर्मचारी अपने निवास में शासकीय दायित्व संपादित कर पाएगें तथा किसी भी तत्कालिक आवश्यकता की स्थिति में अधिकारियों एवं कर्मचारियों को उनके निवास स्थान से शासकीय कार्य हेतु बुलाया जा सकेगा। जिले के समस्त व्यवसायिक प्रतिष्ठान बंद किए गए हैं। जिले के समस्त स्कूल, कॉलेज, कोचिंग सेंटर, ट्यूशन क्लाश, सिनेमा हॉल, मैरेज गार्डन, सार्वजनिक पुस्तकालय, समस्त आंगनबाडिय़ां तथा समस्त धार्मिक संस्थान जैसे मंदिर, मस्जिद, गुरूद्वारे, चर्च, आश्रम आदि आमजनों के लिए तत्काल प्रभाव से बंद किए गए हैं। जिले के समस्त लोक सेवा कंेद्र एवं आधार सेंटर 31 मार्च तक पूर्णत: बंद रहेंगे।
बाहर से आए व्यक्तियों को देनी होगी जानकारी-
जो व्यक्ति 1 जनवरी 2020 के पश्चात् सीधी जिले की सीमा में आए हों तथा जिन्हें सर्दी, खांसी अथवा बुखार जैसे लक्षण का आभास हो रहा हो, उनकी वैधानिक जिम्मेदारी है कि वे अपने निकटतम शासकीय अस्पताल अथवा थाना या तहसील को सूचित करें। यदि अन्य स्त्रोतों से ऐसी सूचना प्राप्त होती है तथा जांच करने पर संबंधित व्यक्ति द्वारा जानबूझकर जिले की सीमा में बाहर से आने के बारे में जानकारी छिपाई जाती है तो संबंधित व्यक्ति के विरुद्ध एफआईआर दर्ज कराकर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। जिन व्यक्तियों को मेडिकल जांच उपरांत होम क्वेरेन्टाइन (घर में 14 दिवस तक रहना) हेतु निर्देशित किया जाता है, उन्हें किसी भी परिस्थिति में 14 दिवस तक घर से बाहर निकलने की अनुमति नहीं होगी।
उक्त प्रतिबंध विशेष परिस्थितियों में शिथिल रहेंगे-
एमरजेंसी ड्यूटी वाले शासकीय कर्मचारी केवल ड्यूटी के प्रयोजन से पूर्ण लॉकडाउन प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे, परंतु उक्त कर्मचारियों को अपने साथ शासकीय पहचान पत्र रखना अनिवार्य होगा। घर-घर जाकर दूध बांटने वाले दूध विक्रेता सुबह 6 बजे से 9 बजे तक पूर्ण लॉकडाउन प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे। अति आवश्यक वस्तुएं जैसे खाद्य सामग्री, राशन, फल, पीडीएस दुकान सब्जी आदि की दुकाने दोपहर 12 बजे से दोपहर 3 बजे तक खुली रहेंगी। इन आवश्यक सामग्रियों की खरीदी के लिए आम जनता को प्रतिदिन इन तीन घंटों में छूट प्रदाय की जाएगी। यह छूट होम क्वेरेंटाइन में रखे गए व्यक्तियों पर लागू नहीं होगी। यह आदेश 31 मार्च 2020 तक प्रभावशील रहेगा। प्रशासन द्वारा आमजनों से अपील की गई है कि लोकहित में स्वेच्छा से अपना सहयोग शासन एवं प्रशासन को प्रदान करें।
पुलिस ने बंद कराई दुकानें, व्यापारियों को दी गई समझाइश-
जिले में कलेक्टर द्वारा जारी किए गए लॉकडाउन संबंधी आदेश को अवगत कराने के लिए पुलिस ने शहर भ्रमण कर व्यापारियों एवं आमजनों को अलाउंस किया गया। बाजार क्षेत्र में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अंजुलता पटले के साथ ही एसडीएम गोपद बनास नीलांबर मिश्रा, तहसीलदार गोपदबनास लक्ष्मीकांत मिश्रा के साथ ही यातायात थाना प्रभारी भागवत प्रसाद पांडेय ने पुलिस वाहन से अलांउस कर उक्त आदेश से व्यापारियों एवं आमजनों को अवगत कराते हुए आदेश का पालन करने की हिदायत दी, साथ ही बताया गया कि आदेश का उल्लंघन करते पाए जाने पर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ कोतवाली पुसिल का अमला दुकानों में जाकर व्यापारियों की दुकानें बंद करवाई तथा नियमों से अवगत कराया।
प्रमुख तथ्य-
*इमरजेंसी ड्यूटी वाले शासकीय कर्मचारी केवल ड्यूटी के प्रयोजन से पूर्ण लॉकडाउन प्रतिबंध से रहेंगे। परंतु उक्त कर्मचारियों को अपने साथ शासकीय पहचान पत्र रखना अनिवार्य होगा।
*घर-घर जाकर दूध बांटने वाले दूध विक्रेता सुबह 6 से 9 बजे तक पूर्ण लॉकडाउन प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे।
*अति आवश्यक बस्तुएं जैसे खाद्य सामग्री, राशन, फल, पीडीएस दुकानें, सब्जी आदि की दुकानें दोपहर 12 से 3 बजे तक खुली रहेंगी। इन आवश्यक बस्तुओं की खरीद के लिए आम जनता को प्रतिदिन इन तीन घंटो की छूट प्रदाय की जाएगी।
*यह आदेश जिले की आवश्यक सेवाओं मेडिकल दुकानों, अस्पताल, राजस्व, पुलिस, पेट्रोल तथा डीजल पंप, दूरसंचार, नगरपालिका, त्रि-स्तरीय पंचायत इससे मुक्त रहेंगे।
*जिले की समस्त इलेक्ट्रानिक, प्रिंट मीडिया संस्थानों एवं उनके कर्मचारियों पर यह आदेश प्रभावशील नहीं होगा।
*यह आदेश जिले में कोरोना वायरस के रोकथाम हेतु लगाए गए अधिकारियों/कर्मचारियों पर प्रभावशील नहीं होगा। वे पूर्ववत अपनी सेवाओं में नियोजित रहेंगे।

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