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MP के निजी स्कूलों पर लगी ये सख्त पाबंदी, उल्लंघन करने पर होंगे दंडित

locationसीधीPublished: Jul 09, 2021 07:38:51 pm

Submitted by:

Ajay Chaturvedi

– स्कूल शिक्षा मंत्री ने दी सख्त चेतावनी

स्कूलों में नहीं होगी फीस वृद्धि

स्कूलों में नहीं होगी फीस वृद्धि

सीधी. MP के निजी स्कूलों पर लगी ये सख्त पाबंदी, उल्लंघन करने पर होंगे दंडित। इस संबंध में स्कूल शिक्षा (स्वतंत्र प्रभार) और सामान्य प्रशासन राज्य मंत्री इंदर सिंह परमार ने निजी स्कूल संचालकों को सख्त चेतावनी दी है।
स्कूल शिक्षा मंत्री इन्दर सिंह परमार
उन्होंने कहा है कि प्रदेश के गैर अनुदानित अशासकीय विद्यालयों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के अभिभावकों या पालकों को शिक्षण-शुल्क के अतिरिक्त अन्य कोई फीस आगामी आदेश तक नही जमा करनी होगी। इसके साथ ही कोई भी अशासकीय विद्यालय शैक्षणिक सत्र 2021-22 में आगामी आदेश तक फीस वृद्धि नहीं कर सकेगा।
परमार ने कहा है कि प्रदेश के समस्त सीबीएसई, आईसीएसई, मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल और अन्य बोर्ड से संबद्ध गैर अनुदान प्राप्त अशासकीय विद्यालयों पर यह निर्देश समान रूप से लागू होंगे। शैक्षणिक सत्र 2021-22 के लिए यदि किन्ही अशासकीय विद्यालयों नेफीस वृद्धि की है तो ऐसी वृद्धि से एकत्र की गई फीस को संबंधित छात्रों की आगामी देय फीस से समायोजित की जाएगी।
परमार ने कहा कि कोविड-19 संक्रमण की विगत वर्ष की परिस्थितियों से विद्यार्थी और पालक प्रभावित हुए हैं। वर्तमान में भी उसी तरह की परिस्थितियां बनी हुई है। ऐसे में विगत वर्ष उच्च न्यायालय के 4 नवंबर 2020 के निर्णय के अनुक्रम में इस वर्ष भी शैक्षणिक सत्र 2021-22 के लिए यह निर्देश जारी किए गए हैं।
स्कूल शिक्षा विभाग ने इस संबंध में सभी जिलों के कलेक्टर्स, सभी संभागीय संयुक्त संचालक लोक शिक्षण और जिला शिक्षा अधिकारियों को निर्देश जारी किए है। इस संबंध में एक मार्च 2021 को जारी विभागीय निर्देश को आगामी आदेश तक निष्प्रभावी कर दिया गया है। साथ ही अशासकीय विद्यालयों के लिए फीस वृद्धि के संबंध में लोक शिक्षण संचालनालय ने 29 जून 2021 को जारी निर्देश को आगामी आदेश तक निष्प्रभावी किया गया है।

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