जिला रोजगार अधिकारी ने बताया है कि कैरियर काउंसिलिंग योजना के तहत जिले में काउंसलर व विषय विशेषज्ञों के गेस्ट पैनल का गठन किया जाना है। इसके लिए अनिवार्य न्यूनतम योग्यता मनोविज्ञान में परास्नातक उपाधि या पीजी डिप्लोमा निर्धारित की गई है। वहीं विषय विशेषज्ञ के लिए न्यूनतम पात्रता योग्यता मार्गदर्शन के क्षेत्र मे अनुभव सहित किसी भी विषय में डिग्री, डिप्लोमा, पोस्ट ग्रैजुएट डिग्री होना चाहिए। इच्छुक अभ्यर्थी विस्तृत जानकारी के लिए जिला रोजगार कार्यालय से संपर्क कर सकते है। रोजगार अधिकारी ने बताया है कि चयनित अभ्यर्थियों को शासन स्तर से निर्धारित मानदेय का भुगतान किया जाएगा। बताया कि काउंसलर हों या विषय विशेषज्ञ उन्हें नियमित तौर पर स्कूलों व कॉलेजों में जा कर छात्र-छात्राओं को कैरियर संबंधी जानकारी साझा करनी होगी। उनके भीतर छिपी प्रतिभा को पहचान कर उन्हें बताना होगा कि वो किस क्षेत्र में ज्यादा बेहतर काम कर सकते हैं। अपना सौ फीसद दे सकते हैं।