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कोरोना से मौत होने की फेसबुक में पोष्ट कर कर अफ वाह फैलाने पर पुलिस ने अधिवक्ता पर दर्ज किया मामला

locationसीधीPublished: Mar 28, 2020 10:00:58 pm

Submitted by:

Manoj Kumar Pandey

साइबर सेल की रिपोर्ट पर कोतवाली पुलिस ने दर्ज किया मामला

Police registered a case on the advocate for spreading Af Wah by confi

Police registered a case on the advocate for spreading Af Wah by confi

सीधी। कोरोना वायरस के संक्रमण से लोगों की मौत संबंधी फेसबुक में भ्रामक जानकारी पोष्ट करने पर कोतवाली पुलिस द्वारा एनएसयूआई के कार्यकर्ता एवं अधिवक्ता रोहित मिश्रा पर विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है।
उल्लेखनीय है कि जिला मजिष्ट्रेट सीधी द्वारा 21 मार्च को कोरोना वायरस के संक्रमण के तीब्र प्रसार को देखते हुए एवं विश्व स्वास्थ संगठन द्वारा नोवेल कारोना को महामारी घोषित किए जाने के कारण दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 में प्रदत्त शक्तियों का अनुप्रयोग करते हुए प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए गए थे। साथ ही यह भी आदेश जारी किया गया था कि सोशल मीडिया, फेसबुक, वॉट्सअप, ट्विीटर आदि के माध्यम से नोवेल कोरोना वायरस के संबंध में अपुष्ट एवं भ्रामक जानकारी प्रतिबंधित किया गया था। ऐसा करने पर समुचित कार्रवाई के निर्देश जारी किए गए थे। इसके बावजूद एनएसयूआई के कार्यकर्ता एवं अधिवक्ता रोहित मिश्रा द्वारा 25 मार्च को अपनी फेसबुक वाल पर भ्रामक जानकारी फैलाते हुए लेख किया गया कि जिला अस्पताल सीधी में कोरोना से लोग मर रहे हैं। प्रशासन रिपोर्ट छिपा रहा है। इस संबंध में पुलिस अधीक्षक कार्यालय से जारी पत्र के आधार पर थाना कोतवाली सीधी में रोहित मिश्रा के विरूद्ध धारा 144 के उल्लंघन पर भादवि की धारा 188, 505 (2) तथा आपदा प्रबंधन अधिनियम की धारा 56 के तहत अपराध पंजीबद्ध कर लिया गया है।

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