सिंह ने बताया कि कोरोना संक्रमण काल में लॉकडाउन के चलते गरीब परिवारोरं को खाद्य सुरक्षा देने का निर्णय राज्य सरकार ने लिया है। इसके तहत ऐसे गरीब पात्र परिवार जिनके पास पात्रता पर्ची नहीं है को भी तीन माह का राशन निरूशुल्क उपलब्ध कराया जाएगा। इसके लिए अस्थाई पात्रता पर्ची जारी की जाएगी।
प्रमुख सचिव खाद्य फैज अहमद किदवई ने बताया कि राट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम एनएफएसए के अंतर्गत पात्रता पर्ची के लिए 24 श्रेणी निर्धारित की गई हैं। बताया कि लाभार्थियों के सत्यापन बाद 3 माह के लिए अस्थाई पात्रता पर्ची जारी की जाएगी। ऐसे पात्र लाभार्थी जो अस्थाई पर्ची बनवाना चाहते हैं उन्हें संबंधित दस्तावेज नहीं होने संबंधी अपना आवेदन निर्धारित प्रारूप में सह घोषणा- पत्र सहित स्थानीय निकाय में प्रस्तुत करना होगा। आवेदन का विवरण निकाय कार्यालय में पंजीबद्ध किया जाएगा। उसकी प्रतियां पंचायत एवं वार्ड कार्यालय में उपलब्ध रहेंगी।
किदवई ने बताया कि अस्थाई पर्ची के लिए परिवार की समग्र आई डी जरूरी होगी। जिन लाभार्थियों की समग्र आईडी नहीं होगी उनकी आईडी भी स्थानीय निकाय में अतिशीघ्र बनाई जाएगी। इसके लिए आवेदक परिवार के सदस्यों के आधार नंबर आवश्यक नहीं हैं लेकिन जिनके पास नंबर होंगे वे पोर्टल पर दर्ज कराए जाएंगे। यह प्रक्रिया तीन माह तक सतत रूप से जारी रहेगी।
पात्रता पर्ची प्रति सप्ताह जारी की जाएगी। इसे राशन मित्र पोर्टल से प्राप्त किया जा सकेगा। आवेदन से संबंधित प्रपत्र के प्रारूप भी मित्र पोर्टल से प्राप्त किया जा सकता है। प्रमुख सचिव किदवई ने बताया कि अस्थाई पर्ची पर अस्थाई अथवा तीन माह तक वैधता की अवधि अंकित की जाएगी, जो आवेदक स्थाई पर्ची प्राप्त करना चाहते हैं, उन्हें तीन माह के भीतर स्थाई पर्ची के लिए निर्धारित दस्तावेज एवं सभी सदस्यों के आधार कार्ड की प्रति जमा कराना जरूरी होगा।
वांछित पर्ची प्राप्त होने पर उन्हें स्थाई पर्ची जारी की जा सकेगी। खाद्यान्न वितरण व्यवस्था श्री किदवई ने बताया कि जिस माह से पर्ची जारी की जायेगी उस माह से आवेदक अपना राशन दुकान से ले सकेगा। आवेदक को पीओएस मशीन द्वारा राशन उपलब्ध कराया जाएगा। परिवार को प्रति सदस्य 5 किलो ग्राम खाद्यान्न वितरित होगा। इसके अलावा प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना में मई एवं जून का 10 किलो ग्राम खाद्यान्न निरूशुल्क उपलब्ध कराया जाएगा। आवेदक प्राप्त खाद्यान्न की पर्ची पीओएस मशीन से प्राप्त कर सकेंगे।