कलेक्टर चौधरी ने इस संबंध में नया आदेश मोटरयान अधिनियम 1988 की धारा 115 सह पठित मध्य प्रदेश मोटरयान नियम 1994 के नियम 215 के तहत जारी किया है। इसके तहत रीवा-शहडोल मार्ग पर स्थित छुहिया घाटी हनुमान मंदिर तक सुरक्षा की दृष्टि से सभी भारी वाहनों (खाली अथवा लोडेड) का आवागमन 12 मार्च 2021 रात्रि 12 बजे तक के लिए प्रतिबंधित किया गया है।
ये भी पढ़ें-Sidhi bus accident: जिस मार्ग पर हुआ हादसा, उस पर अब नहीं चलेंगे भारी वाहन इस अवधि में केवल हल्के वाहन दो पहिया वाहन, चार पहिया वाहन वनवे कॉन्वाय के रूप में सीधी की सीमा से रीवा जिले की सीमा तक पुनः उसके पश्चात जिला रीवा की सीमा से सीधी जिले की छुहिया घाटी की सीमा तक आवागमन की अनुमति रहेगी। आदेश का उल्लंघन करने पर आईपीसी की धारा 188 साथ ही मोटरयान अधिनियम के प्रावधानों के तहत दण्डात्मक कार्रवाई की जावेगी।
बता दें कि इसी मार्ग पर सवारियों से भरी बस बाण सागर नहर में गिर गई थी जिसमें 54 लोगों की जान चली गई थी। इसमें ज्यादतर युवा थे जो प्रतियोगी परीक्षा देने जा रहे थे।