इस योजना के तहत हर महीना मात्र 55 रुपए निवेश करके अपने लिए 3 हजार रुपए की प्रति महीने पेंशन का इंतजाम कर सकते है। योजना के तहत जितनी राशि श्रमिक जमा कराएगा, उतनी ही राशि सरकार उसमें मिलाएगी। यानी अगर आप 100 रुपए जमा कराएंगे, तो सरकार भी इसमें 100 रुपए मिलाएगी। श्रम पदाधिकारी सीधी ने बताया कि भारत सरकार श्रम मंत्रालय ने असंगठित श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए योजना लागू की है। यह योजना असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले मजदूरों के लिए है। इनमे घर में काम करने वाले, रेहड़ी लगाने वाले दुकानदार, ड्राईवर, प्लंबर, दर्जी, मिड-डे मील वर्कर, रिक्शा चालक, निर्माण कार्य करने वाले मजदूर, कूड़ा बीनने वाले, बीड़ी बनाने वाले, हाथकरघा, कृषि कामगार, मोची, धोबी, चमड़ा कामगार को शामिल किया गया है। योजना के लिए असंगठित क्षेत्र के मजदूर की इनकम 15 हजार रुपए से अधिक नहीं होनी चाहिए। बचत खाता या फिर जन-धन खाता एवं आधार नंबर होना चाहिए। उम्र 18 साल से कम और 40 साल से अधिक नहीं होना चाहिए। आवेदक द्वारा पूर्व से केंद्र सरकार की किसी अन्य पेंशन स्कीम का लाभ नहीं लिया गया हो।
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एलआइसी द्वारा संचालित इस योजना के लिए श्रमिक निकटतम कॉमन सर्विस सेंटर पर जाकर आधार कार्ड एवं बैंक खाता क्रमांक ले जाकर अपना नामांकन करा सकते है। प्रीमियम की प्रथम किश्त श्रमिक की आयु वर्ग अनुसार 55 से 200 रुपए कॉमन सर्विस सेंटर पर जमा कर नामांकन कराना होगा। आगामी माहों में प्रीमियम की किश्त श्रमिक के बैंक खाते से स्वत: ही डेबिट हो जाएगी। मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत द्वारा जिले में पदस्थ विभाग प्रमुखों को असंगठित श्रमिकों को योजना का लाभ दिलाने के लिए प्रोत्साहित कर कॉमन सर्विस सेंटर पर अधिक से अधिक पंजीयन कराने की कार्रवाई के निर्देश दिए हैं।