प्रशासनिक सुधार विभाग ने कई अभ्यर्थियों को ऐसे जिले आवंटित कर दिए, जहां रिक्त पदों की संख्या कम थी। ऐसे में जिला अधिकारियों के सामने उनकी नियुक्ति करवाना भी चुनौती बना हुआ था। मामला सीएमओ तक पहुंचा। कई जनप्रतिनिधियों ने भी इस संबंध में आपत्ति दर्ज कराई। इससे पहले स्वास्थ्य विभाग कार्यकर्ताओं की नियुक्तियों में भी लापरवाही सामने आई थी।
शहीद परिवारों के आश्रितों को भी वरीयता नए भर्ती नियमों के तहत शहीद परिवार के आश्रितों को भी नियुक्ति में वरीयता दी जाएगी। यदि प्रथम नियुक्ति के समय उस जिले में पद रिक्त नहीं है तो बाद में पद रिक्त होने पर पहली वरीयता शहीद परिवार को दिए जाने का प्रावधान किया गया है। असाध्य रोग से पीडि़त चयनितों को भी वरीयती श्रेणी में शामिल किया गया है।
दिव्यांग, विधवा, परित्यक्ता, एकल महिला, भूतपूर्व सैनिक, खिलाड़ी व पति-पत्नी के प्रकरणों के अभ्यर्थियों को पहले वरीयता से नियुक्ति दी जाएगी। इसके बाद शेष अभ्यर्थियों को काउंसलिंग के आधार पर बुलाकर प्रथम नियुक्ति दी जानी है।