13 साल की बालिका को घर से उठा ले गया, मिली 10 साल की सजा
सीकरPublished: Jan 16, 2020 12:24:48 pm
दुष्कर्म के दोषी महावीर प्रसाद पुत्र शिवपाल निवासी हरीपुरा रानोली को सजा सुनाई गई है। उन्होंने बताया कि 29 जून 2016 को खंडेला थाने में पीडि़ता की मां की ओर से मुकदमा दर्ज कराया था।
सीकर. तीन साल बाद पोक्सो कोर्ट ने 13 साल की बच्ची से दुष्कर्म के आरोपी को 10 साल की सजा सुनाई है। कोर्ट ने देाषी पर 20 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। लोक अभियोजक यशपाल सिंह महला ने बताया कि दुष्कर्म के दोषी महावीर प्रसाद पुत्र शिवपाल निवासी हरीपुरा रानोली को सजा सुनाई गई है। उन्होंने बताया कि 29 जून 2016 को खंडेला थाने में पीडि़ता की मां की ओर से मुकदमा दर्ज कराया था। उन्होंने बताया कि दिन में करीब 12 बजे उसकी 13 साल की बेटी को घर से ही महावीर बहला फुसला कर गलत काम करने नीयत से ले गया था। इस दौरान घर में कोई नहीं था। वह मजदूरी करने के लिए गई हुई थी। वह बालिका को बस से महाराष्ट्र के झाबुला में लेकर गया था। वह उसे मकान में बंद कर रखता था। पुलिस ने मामले की जांच करते हुए करीब ढाई महीने के बाद आरोपी महावीर प्रसाद को गिरफ्तार कर लिया था। पुलिस मेडिकल परीक्षण के साथ ही अन्य महत्वपूर्ण गवाह कोर्ट में पेश किए। कोर्ट ने अहम सबूतों के आधार पर आरोपी को दोषी मानते हुए 10 साल की सजा सुनाई।
समाज में एेसे अपराधों में हो रही वृद्धि
नाबालिग बालिका को बहला फुसला कर उसके साथ गलत कार्य किया है। समाज में एेसे अपराधों में वृद्धि हो रही है। एेसे दोषियों को दंडित किया जाना आवश्यक है। अन्यथा इससे समाज में गलत संदेश प्रसारित होगा। नाबालिग बच्चों की सुरक्षा को खतरा उत्पन्न होगा।
-डा.सीमा अग्रवाल, विशिष्ट न्यायाधीश पोक्सो कोर्ट सीकर