सीकरPublished: Jan 31, 2023 12:18:59 pm
Sachin Mathur
सीकर. नाबालिग से बलात्कार के जुर्म में पोक्सो कोर्ट संख्या दो ने आरोपी को 20 साल का कठोर कारावास तथा 5 लाख 15 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है।
सीकर. नाबालिग से बलात्कार के जुर्म में पोक्सो कोर्ट संख्या दो ने आरोपी को 20 साल का कठोर कारावास तथा 5 लाख 15 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। नीमकाथाना के जैतपुरा निवासी 27 वर्षीय दोषी शिंभुराम पुत्र किशनराम ने आठ साल पहले 17 वर्षीय नाबालिग को दुष्कर्म का शिकार बनाया था। खास बात ये भी है कि घटना में नाबालिग ने बेटी को भी जन्म दिया था। न्यायाधीश अशोक चौधरी ने जुर्माने के पांच लाख रुपए पीडि़ता की उसी बेटी के नाम करने का अहम आदेश भी दिया है। जांच में अनुसंधान अधिकारी जयसिंह तंवर की लापरवाही भी मानी है।