यह रहेगी स्टॉक सीमा खाद्य पदार्थ व्यापार संघ सीकर के अध्यक्ष नवरंग खीचड ने बताया कि नए आदेश के अनुसार अब थोक विक्रेता की स्टॉक सीमा 500 मीट्रिक टन ( जिसमे एक दाल 200 मीट्रिक टन ) होगी। रिटेलर पांच मीट्रिक टन स्टॉक रख सकेगा। मिलर के लिए वर्ष भर दली जाने वाली दाल की मात्रा का 50 प्रतिशत स्टॉक रह सकेगा। आयातक के लिए लिमिट खत्म कर दी गई है। इससे व्यापार सुचारू होगा। दाल का आयात हो सकेगा। दाल मिल वर्ष भर चल सकेगी। जिससे बाजार में दलहन की किल्लत नहीं होगी।