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खुशखबर…तो अब डीईओ चुकाएंगे गरीब बच्चों की स्कूल फीस, प्रदेशभर में लागू होगा नया नियम

सभी 33 जिलों में निजी प्राथमिक व उच्च प्राथमिक स्कूलों में जरूरतमंद बच्चों की पढ़ाई पर होने वाले खर्चे का भुगतान डीईओ प्रारंभिक करेंगे।

सीकरJan 13, 2018 / 01:47 pm

vishwanath saini

चूरू.

राज्य के सभी 33 जिलों में संचालित निजी प्राथमिक व उच्च प्राथमिक स्कूलों में पढ़ रहे जरूरतमंद बच्चों की पढ़ाई पर होने वाले खर्चे का भुगतान अब संबंधित डीईओ प्रारंभिक करेंगे। हाल ही में हुई वीडियो कांफें्रस में राजस्थान प्रारंभिक शिक्षा परिषद जयपुर के आयुक्त जोगाराम ने व्यवस्था में बदलाव करने के लिए इस संबंध में आदेश जारी कर दिए। उक्त आदेश वर्ष 2017-18 की राशि के पुनर्भरण पर भी लागू होंगे। आदेशों के मुताबिक बीईईओ के पास काम की अधिकता के कारण आरटीई की राशि के पुनर्भरण में होने वाली देरी से बचने के लिए ये नई व्यवस्था लागू की गई है। ऐसे में अब संबंतिध बीईईओ की बजाय सीधे जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक आवेदक विद्यार्थियों की आरटीई की राशि का पुनर्भरण अपने कार्यालय स्तर पर कार्रवाईकरके करेंगे। इसके अलावा बच्चों के आधार कार्ड की शत-प्रतिशत फीडिंग व पुनरावृति सही किए बिना निजी स्कूलों को आरटीई की राशि का भुगतान नहीं किया जाएगा।


ये होगा फायदा
पहले स्कूलों को पात्र बच्चों के आरटीई आवेदन संबंधित बीईईओ के पास करने पड़ते थे। वहां से डीईओ के पास आवेदन पहुंचते थे। यहां सूची बनने व जांच के बाद भुगतान की प्रक्रिया शुरू होती थी। अब सीधे डीईओ के पास आवेदन होने से प्रक्रिया शीघ्र पूरी होगी और बच्चों के खाते में पुनर्भरण राशि जल्दी मिल सकेगी। विद्यालयों से प्राप्त होने वाली परिवेदनाओं का निस्तारण जल्दी हो सकेगा।

पांच हजार से अधिक फीस तो रुकेगा भुगतान
राज्य में सालाना पांच हजार से अधिक फीस लेने वाले व सत्र 2017-18 में 20 फीसदी से अधिक फीस बढ़ोतरी करने वाले सभी प्राथमिक व माध्यमिक विद्यालयों का आरटीई का भुगतान रोका जाएगा। इन विद्यालयों को पूरी जांच-पड़ताल के बाद ही राशि का भुगतान किया जाएगा।


हाल ही में वीसी में आयुक्त महोदय ने आरटीई की राशि के पुनर्भरण से संबंधित नए आदेश जारी किए हैं। जो जल्दी ही लागू किए जाएंगे। -कमल शर्मा, एपीसी आरटीई कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक, चूरू

 

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